दूसरे स्टेट से झारखंड आने वालों का कोरोना टेस्ट जरुरी, सरकार ने जारी किया आदेश
झारखंड में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने नया आदेश जारी किया है। अब देश के दूसरे स्टेट से झारखंड आने वाले सभी लोगों का कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। स्टेट आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से यह आदेश जारी किया गया है।
रांची। झारखंड में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने नया आदेश जारी किया है। अब देश के दूसरे स्टेट से झारखंड आने वाले सभी लोगों का कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। स्टेट आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से यह आदेश जारी किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि दूसरे स्टेट से झारखंड आने वाले सभी लोगों का कोविड टेस्ट अनिवार्य है। इसके अलावा उन्हें सात दिनों तक क्वारंटाइन में रहना होगा। सीएम के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण का विस्तार न हो, इसलिए सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। राज्यवासियों की सुरक्षा के प्रति सरकार संवेदनशील है। प्रवासी श्रमिक बंधु साथ दें, जांच कराएं। कोरोना को हराएं।
स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जो भी प्रवासी श्रमिक दूसरे प्रदेशों से झारखंड आ रहे हैं, उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। रैपिड एंटीजन टेस्ट में निगेटिव आने पर उन्हें सात दिनों के लिए जिला स्तर पर तैयार किये गये क्वारंटाइन सेंटर में रखा जायेगा। घर जाने से पूर्व उनका दोबारा रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। दो टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा जारी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।