सहिबगंज: सब इंस्पेक्टर हरीश पाठक के खिलाफ दर्ज केस की होगी स्पीडी ट्रायल
संताली की युवती के साथ मारपीट व गाली-गलौज करने के मामले में बरहेट के एक्स ऑफिसर इंचार्ज हरीश पाठक के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गयी है। बरहेट पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआइआर की जांच सब इंस्पेक्टर सौरभ कुमार करेंगे।
- डीजीपी ने कहा- झारखंड पुलिस महिलाओं की प्रतिष्ठा, उनके सम्मान को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध
साहिबगंज। संताली की युवती के साथ मारपीट व गाली-गलौज करने के मामले में बरहेट के एक्स ऑफिसर इंचार्ज हरीश पाठक के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गयी है। बरहेट पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआइआर की जांच सब इंस्पेक्टर सौरभ कुमार करेंगे। सब इंस्पेक्टर हरीश पाठक के खिलाफ दर्ज एफआइआर केस नंबर 105/20 में आइपीसी की सेक्शन 341, 323 व 504 लगाया गया है।
डीजीपी ने ट्वीट में कहा है कि झारखंड पुलिस महिलाओं की प्रतिष्ठा, उनके सम्मान को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है। महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार या आपराधिक कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। महिलाओं को प्रताडि़त करने वाला कोई भी हो, चाहे वह पुलिस अफसर ही क्यों न हो, उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अगर पीडि़त महिला उनके खिलाफ कोई लिखित शिकायत या कांड दर्ज कराना चाहती है तो उसे दर्ज कर आगे की कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।
घटना के बाद से ही डीजीपी एमवी राव गंभीर हैं। उन्होंने ट्वीट कर सीएम को जानकारी दी है कि इस पूरे प्रकरण की बड़हरवा के एसडीपीओ ने जांच की थी।जांच रिपोर्ट की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया कि बरहेट थानेदार हरीश पाठक ने आपराधिक कृत्य किया है। थाने में युवती के साथ हुई घटना का वीडियो संज्ञान में लेने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डीजीपी को जांच कर आरोपित थाने के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया था। एक दिन पहले ही डीजीपी के आदेश पर बरहेट थानेदार हरीश पाठक को सस्पेंड कर दिया गया था। मामले की जांच का आदेश दिया गया था। उल्लेखनीय कि बरहेट झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र है।
उल्लेखनीय है कि बरहेट ओसी हरीश पाठक ने युवती को 22 जुलाई को पुलिस स्टेशन में बुलाकर गाली-गलौज व मारपीट किया था। पीड़ित युवती ने 25 जुलाई को एसपी से इस मामले की कंपलेन की थी। इस मामले की जांच चल ही रही थी तभी सोमवार को युवती के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ।सीएम ने इस मामले में डीजीपी को संबंधित ओसी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। एसपी ने मामले की जांच के लिए चार मेंबर टीम भी गठित की थी। टीम अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट भी हरीश पाठक को दोषी पाया गया है। हरीश पाठक के सस्पेंड होने के बाद बरहड़वा इंस्पेक्टर त्रियुगी नारायण झा को बरहेट ओसी का एडीशनल चार्ज दिया गया है।