धनबाद: Maithon Power Limited के मेन गेट नंबर-1 एवं उसके आसपास में धारा 144 लागू
एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने एमपीएल के मेन गेट नंबर-1 एवं उसके आसपास के क्षेत्र के 500 मीटर क्षेत्रफल की परिधि में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक द.प्र.स. की धारा- 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दिया है।
धनबाद। एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने एमपीएल के मेन गेट नंबर-1 एवं उसके आसपास के क्षेत्र के 500 मीटर क्षेत्रफल की परिधि में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक द.प्र.स. की धारा- 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दिया है।
एसडीएम ने कहा है कि एमपीएल में कार्यरत श्रमिकों के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बिना सूचना एवं कोई आदेश के एमपीएल के मेन गेट नंबर-1 पर एक अगस्त से धरना प्रदर्शन कर एमपीएल के कार्य को लगातार बाधित किया जा रहा है। इससे कंपनी का कार्य सुचारु रुप से नहीं हो पा रहा है। लगातार प्रदर्शन के कारण विधि व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। ऐसी स्थिति में कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। इस कारण एहतियाती कदम उठाते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत इस क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगा दिया गया है।
उन्होंने बताया कि ओपी प्रभारी एमपीएल एवं इंस्पेक्टर निरसा पुलिस स्टेशन द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में लोक परीशांति एवं आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने तथा विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने के उद्देश्य से एमपीएल के मुख्य द्वार संख्या-1 एवं उसके आसपास के क्षेत्र के 500 मीटर क्षेत्रफल की परिधि में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निषेधाज्ञा जारी की गई। निषेधाज्ञा के अनुसार पांच या उससे अधिक व्यक्ति मजमा लगा कर वहां इकट्ठे नहीं हो सकते ना ही किसी तरह का अस्त्र शस्त्र लेकर कोई व्यक्ति वहां मौजूद रह सकता है।