हजारीबाग: बरकागांव चिरूडीह मामले में योगेंद्र साव और निर्मला देवी को 10- 10 साल की सजा
झारखंड के चिरुडीह गोली कांड मामले में एक्स मिनिस्टर योगेंद्र साव व उनकी वाइफ एक्स एमएलए निर्मला देवी को कोर्ट ने 10- 10 साल की सजा सुनाई है। रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने सजा सुनायी है।
रांची। झारखंड के चिरुडीह गोली कांड मामले में एक्स मिनिस्टर योगेंद्र साव व उनकी वाइफ एक्स एमएलए निर्मला देवी को कोर्ट ने 10- 10 साल की सजा सुनाई है। रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने सजा सुनायी है।
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पहले से जेल में हैं योगेन्द्र साव
योगेंद्र साव 15 अप्रैल 2019 से लगातार जेल में हैं, जबकि दोषी पाए जाने पर निर्मला देवी को 22 मार्च को जेल भेजा गया था। बड़कागांव कांड संख्या 228/16 के तहत बड़कागांव पुलिस स्टेशनमें मामला दर्ज हुआ था। कोर्ट में चल रहे ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 20 गवाहों की गवाही कराई थी। वर्ष 2015 में हजारीबाग के बड़कागांव के चिरूडीह गांव में कफन सत्याग्रह आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने खनन कार्य में लगी मशीनें रोक दीं, जिसके बाद बड़कागांव की तत्कालीन एमएलए निर्मला देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी से नाराज ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इसी बीच गांववाले निर्मला देवी को पुलिस हिरासत से छुड़ाकर ले गए। पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया और बाद में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें कई ग्रामीणों की मौत भी हो गई। इस मामले में प्रशासन ने दो दर्जन से अधिक मामले दर्ज कराये थे, जिनमें से 11 मामलों में योगेंद्र साव बरी हो चुके हैं।