झारखंड में एक जुलाई तक बढ़ा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, पूर्व की तरह सभी निर्देश रहेंगे जारी

झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह (मिनी लॉकडाउन)को एक जुलाई, 2021 की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। इसमें किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। पहले से जारी छूट ही इसमें भी लागू रहेगी। 

झारखंड में एक जुलाई तक बढ़ा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, पूर्व की तरह सभी निर्देश रहेंगे जारी
  • एक जुलाई तक बढ़ायी गयी मिनी लॉकडाउन की अवधि

रांची। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह (मिनी लॉकडाउन)को एक जुलाई, 2021 की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। इसमें किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। पहले से जारी छूट ही इसमें भी लागू रहेगी। 

सीएम हेमंत सोरेन बुधवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक के बाद स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ाने का एलान किया।आपदा प्रबंधन प्राधिकार की अध्यक्षता करते हुए वर्तमान स्थिति का आकलन करते हुए सीएम ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण का खतरा अभी सेकेंड वेव के बाद अब थर्ड वेव की आहट है। इसी को ध्यान में रख कर राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को एक जुलाई तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।सीएम ने कहा कि आगे स्थितियों के आकलन करने के बाद ही राज्य के लोगों के लिए बेहतर निर्णय लिया जायेगा। एक जुलाई पूर्व के सभी निर्देश जारी रहेंगे। इस संबंध में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के हस्ताक्षर से गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।

झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण की चैन को तोड़ने के उद्देश्य से राज्य की हेमंत सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह (मिनी लॉककडाउन) जारी किया. इस दौरान कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए समय-समय पर शर्तों के साथ कुछ छूट दी गयी थी।  24 जून की सुबह छह बजे तक लागू मिनी लॉकडाउन में जहां दुकानें शाम चार बजे तक ही खुल रही है। वहीं शनिवार के शाम 5 बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक पूर्ण लॉकडाउन की व्यवस्था एक जुलाई तक जारी रहेगा।इस दौरान इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट की बसें पूर्व की तरह बंद रहेगी।एक जिला से दूसरे जिले में आवागमन के लिए ई-पास की जरूरत रहेगी।
क्या है खुला और क्या  बंद रहेगा
झारखंड अनलॉक 3.0 की तरह शॉपिंग मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर खुले रहेंगे।गवर्नेंट और प्राइवेट ऑफिस में 50 परसेंट स्टाफ की उपस्थिति रहेगी। शनिवार शाम पांच बजे से सोमवार सुबह छहबजे तक सभी दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान सब्जी, फल और किराना की दुकानों को बंद रखा गया है. हालांकि, मेडिकल सर्विस से जुड़े संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे।इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और सभी तरह के शिक्षण संस्थान पहले की भांति बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, क्लब, बार, वैंक्वेट हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पुल और पार्क भी पहले की भांति ही इस बार भी आगामी एक जुलाई तक बंद रहेंगे।

पांच व्यक्तियों से अधिक जमा होने पर प्रतिबंध जारी रहोगा। विवाह समारोह में अधिकतम 11 व्यक्ति व अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। धार्मिक स्थल पर श्रद्धालुओं की आवाजाही की मनाही जारी रहेगी।मेला और प्रदर्शनी पर रोक के साथ जुलूस पर रोक जारी रहेगी। सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना और सोशल डिस्टैंसिंग बनाये रखना अनिवार्य होगा। आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, लेकिन लाभुकों को घर पर ही खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।
चीफ सेकरेटरी ने जारी किया स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर दिशा-निर्देश

चीफ सेकरेटरी सुखदेव सिंह ने बुधवार को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 के मद्देनजर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 24 जून की सुबह छह बजे से एक जुलाई की सुबह छह बजे तक बढ़ा दिया गया है। झारखंड में 22 अप्रैल को लॉकडाउन लगा था। इसके बाद 3 जून को अनलॉक 1.0 शुरू हुआ। अनलॉक 3.0 की अवधि 24 जून सुबह छह बजे तक थी। अब 24 जून से एक जुलाई तक अनलॉक 4.0 चलेगा।

स्टेट में 9वीं बार बढ़ी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि
कोरोना के सेकेंड वेव में झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी मिनी लॉकडाउन की शुरुआत गत 22 अप्रैल को हुई जो 29 अप्रैल, 2021 की सुबह छह बजे तक रही। इसके बाद इसकी अविध 29 अप्रैल से पांच मई तक बढ़ायी गयी। तीसरी बार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह पांच मई से 13 मई तक लागू किया गया। चौथी बार 13 मई से 27 मई तक अवधि विस्तार किया गया। पांचवीं बार 27 मई से तीन जून, छठी बार तीन जून से 10 जून तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू किया गया। इस दौरान कुछ शर्तों के साथ कुछ छूट भी दी गयी। वीकेंड लॉकडाउन की भी शुरुआत हुई। इसके बाद सातवीं बार 10 जून से 16 जून तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जारी रहा। वहीं 8वीं बार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 17 जून से 24 जून तक लागू किया गया। इस बार शॉपिंग मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर को खोलने की छूट दी गयी। लेकिन सभी दुकान शाम चार बजे तक ही खोलने का आदेश है। वहीं, 9वीं बार 24 जून से एक जुलाई तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू किया गया है। इस दौरान पहले की तरह ही विकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा।