Jamshedpur: वर्षा पटेल मर्डर केस में ASI दोषी करार, महिला मर्डर कर टेल्को तालाब में फेंक दिया था बॉडी
जमशेदपुरके प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की कोर्ट ने शनिवार को शहर के चर्चित वर्षा पटेल मर्डर केस में आरोपित ASI धर्मेंद्र कुमार सिंह को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर 28 मार्च को कोर्ट फैसला सुनायेगी।
जमशेदपुर। प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की कोर्ट ने शनिवार को शहर के चर्चित वर्षा पटेल मर्डर केस में आरोपित ASI धर्मेंद्र कुमार सिंह को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर 28 मार्च को कोर्ट फैसला सुनायेगी।
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अभियोजन पक्ष ने मर्डर से जुड़े साक्ष्यों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। मर्डर केस के आइओ सुंदर सोरेन समेत नौ लोगों ने इस मामले में गवाही दी है। एफएसएल रिपोर्ट भी कोर्ट में समर्पित की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार और एडवोकेट विद्या सिंह बहस कर रहे थे।
बिष्टुपुर पुलिस स्टेशन एरिया के साउथ पार्क निवासी वर्षा पटेल 12 नवंबर 2021 को अपने घर से रहस्यमय ढंग से लापता हो गई थी। बहन जया ने उसकी खोजबीन शुरू की। बिष्टुपुर पुलिस स्टेशन में लापता होने की सूचना दी गई। खोजबीन में परिजनों को जानकारी मिली कि अंतिम बार वह साकची पुलिस स्टेशन के एएसआइ धर्मेंद्र कुमार सिंह के साथ बाइक पर देखी गई थी। धर्मेंद्र से पूछने पर उसने बताया था कि कहीं गई होगी, आ जायेगी। इसके बाद 18 नवंबर 2021 को वर्षा पटेल की बॉडी टेल्को के तार कंपनी तालाब में बरामद हुआ बॉडी को प्लास्टिक के बोरे में बंद कर वहां फेंका गया था।
मृतका की बहन जया की कंपलेन पर धमेंद्र कुमार सिंह के खिलाफ किडनैप कर मर्डर करने और साक्ष्य छुपाने को बॉडी को फेंक देने की एफआइआर टेल्को पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने आरोपी को बिहार के आरा से अरेस्ट किया। उसने मर्डर में अपनी संलिप्तता पुलिस के सामने स्वीकार की थी। उसके विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में समर्पित किया गया था।