Jharkhand: पूर्व मंत्री एनोस एक्का और पत्नी मेनन को सात साल की सजा, आदिवासी जमीन खरीद घोटाले में सीबीआई कोर्ट का फैसला
झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का को CNT एक्ट उल्लंघन मामले में सात साल की सजा। 15 साल पुराने केस में CBI कोर्ट ने कार्तिक कुमार प्रभात समेत चार अन्य को पांच साल जेल की सजा सुनाई।

रांची। झारखंड सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर बड़े पैमाने पर आदिवासी जमीन खरीदने के मामले में एक्स मिनिस्टर एनोस एक्का और उनकी वाइफ मेनन एक्का को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट सात साल की सजा सुनायी है। मामले में कार्तिक कुमार प्रभात समेत चार को लोगों को पांच-पांच साल की सजा सुनायी गयी है।
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इससे पहले सीबीआई के स्पेशल जज एसएन तिवारी की कोर्ट ने शुक्रवार को हुए सुनवाई में 15 साल पुराने मामले में सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर आदिवासी जमीन खरीदने के मामले में एक्स मिनिस्टर एनोस एक्का, उनकी वाइफ मेनन एक्का, रांची के तत्कालीन एलआरडीसी कार्तिक कुमार प्रभात सहित नौ को दोषी करार दिया गया था। इस मामले में कोर्ट ने 30 अगस्त को इस मामले में फैसला सुनाया गया। शुक्रवार को दोषी पाये जाने के बाद एक्स मिनिस्टर एनोस एक्का समेत सभी आरोपियों को बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल होटवार भेज दिया गया था। 22 अगस्त को इस मामले में दोनों पक्ष की तरफ से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने 30 अगस्त को फैसले तिथि निर्धारित की थी।
उल्लेखनीय है कि एनोस एक्का ने 15 साल पहले1.18 करोड़ रुपये से अधिक की जमीन खरीदी थी। पूरा मामला 15 साल पहले यानी 2010 का है जब चार अगस्त 2010 को सीबीआई ने झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर एनोस एक्का सहित अन्य पर एफआइआर दर्ज की थी। सीबीआई ने दिसंबर 2012 में जांच पूरी करते हुए चार्जशीट दाखिल की थी। जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए एनोस एक्का सहित अन्य पर पांच नवंबर 2019 को आरोप तय किया गया था।