झारखंड में 31 अगस्त तक लॉकडाउन, सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा, दूसरे स्टेट से आने पर होम कोरेंटिन में 14 दिनों तक रहना होगा
कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए झारखंड में 31 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान किसी और क्षेत्र में किसी तरह की कोई नयी छूट नहीं मिलेगी। दूसरे स्टेट से झारखंड आनेवाले लोगों को 14 दिनों तक पूरी तरह से होम कोरेंटिन में रहना होगा।
रांची। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए झारखंड में 31 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान किसी और क्षेत्र में किसी तरह की कोई नयी छूट नहीं मिलेगी। वर्तमान में जो स्थिति है, वही आगे भी रहेगी। सीएम हेमंत सोरेन ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से बातचीत में यह बातें कही। वहीं दूसरी ओर गवर्नमेंट की ओर से लॉकडाउन बढ़ाने के संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
सीएम ने कहा कि स्टेट में कोरोना का उतार-चढ़ाव हो रहा है। सरकार सभी गतिविधियों पर नजर बनाये हुए है। अधिक से अधिक टेस्ट करने का टारगेट फिक्स किया है। संबंधित विभाग इस दिशा में काफी तेजी से कार्य कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट आकलन के आधार पर एक फार्मूला तैयार की है। उसके अनुरूप कोरोना की हर गतिविधियों की रिपोर्ट आने के बाद स्टेट गवर्नमेंट समुचित निर्णय लेगी।सीएम ने कहा कि राज्य में टेस्टिंग में विशेष जोर दिया जा रहा है। तीन दिनों तक एक लाख टेस्ट का टारगेट रखा गया है। इसका अध्ययन किया जायेगा। इसके बाद देखा जायेगा कि कोरोना का ट्रेंड क्या है। इसके अनुरूप ही स्टेट गवर्नमेंट लॉकडाउन में छूट देने या न देने पर निर्णय लेगी। सीएम ने कहा कि स्टेट में धीरे-धीरे जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। अभी पलामू में जांच शुरु हुई है, जल्द ही संताल-परगना में भी जांच आरंभ हो जायेगी।
आपदा प्रबंधन ने गवर्नमेंट को भेजा था प्रोपोजल
लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने गवर्नमेंट को प्रोपोजल भेजा था। सेंट्रल ने एक अगस्त से नाइट कर्फ्यू और जिम में छूट दी है, लेकिन झारखंड में ये छूट अभी लागू नहीं हैं। हालांकि, कंटेनमेंट जोन के बाहर जिन चीजों में राहत मिली हुई है, वह जारी रहेगी। लेकिन, कई ऐसे सेक्टर हैं, जिस पर पहले की तरह रोक बरकरार रहेगी। सोशल डिस्टेसिंग और मास्क का उपयोग अनिवार्य रहेगा। दुकानों में एक साथ पांच से ज्यादा व्यक्ति एक समय में मौजूद नहीं रह सकते हैं। रेडिमेड गारमेंट की दुकानों में कपड़ों को चेजिंग रूम में पहनने पर रोक जारी रहेगी।
जारी रहेगी बैन
स्पा, सैलून, होटल, लॉज, धर्मशाला, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल व समागम पर रोक
सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, बार और थियेटर बंद रहेंगे।
सोशल, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, कल्चरल, एकेडमिक, धार्मिक गतिविधि पर रोक रहेगी।
स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग व कोचिंग सेंटर रहेंगे बंद इंटर स्टेट बस सेवा पर रोक रहेगी
रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक आवागमन पर रोक रहेगी
कार्यस्थल या सार्वजनिक स्थल के अलावा वाहनों पर आवागमन के दौरान मास्क अनिवार्य
सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टैंसिंग का पालन जरूरी
सार्वजनिक स्थलों पर शराब, गुटखा तंबाकू और सिगरेट का सेवन पर पाबंदी
65 साल से ऊपर और 10 साल से छोटे बच्चे को बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर जाने की सलाह
हेल्थ के बारे में जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप को अपडेट करते रहना होगा
होम कोरेंटिन में 14 दिनों तक घर में रहना होगा,गवर्नमेंट ने रूल्स सख्त किये
स्टेट गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस के तेजी से हो रहे प्रसार को देखते हुए होम कोरेंटिन को लेकर सख्ती बरतने का आदेश दिया है। चीफ सेकरेटरी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इस दौरान कोरेंटिन वाली जगह से वे किसी भी हाल में बाहर नहीं जा सकेंगे। साथ ही न ही कोई अन्य व्यक्ति उनसे किसी भी कारण से मिलने जा सकेगा। अगर कोई व्यक्ति होम कोरेंटिन है, तो वहां प्रशासन औचक निरीक्षण कर देखेगा कि नियम के तहत संबंधित व्यक्ति होम कोरेंटिन है या नहीं।
होम कोरेंटिन वाले व्यक्ति के घर पर प्रशासन के लेवल से एक स्टीकर चिपकाया जायेगा, जिसमें कितने व्यक्ति कोरेंटिन हैं और कब तक इन्हें कोरेंटिन में रहना है, इसका उल्लेख होगा। इनके यहां न, तो कोई व्यक्ति घर के अंदर जायेगा और न ही कोई व्यक्ति घर से बाहर जायेगा। आपात स्थिति में कोरेंटिन में रहनेवालों को प्रशासन एक नंबर देगा, जिस पर कॉल करने पर सहायता मुहैया करायी जायेगी। अगर प्रशासन यह देखता है कि संबंधित व्यक्ति होम कोरेंटिन के नियम को सही तरीके से नहीं निभा रहा है, तो उसे पेड कोरेंटिन सेंटर में ले जाया जायेगा। बाहर से झारखंड में आये व्यक्ति की पहचान के लिए उसके हाथ की सभी अंगुलियों के नाखून पर नहीं मिटनेवाली स्याही लगायी जायेगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और इंटर स्टेट बोर्डर पर कियोस्क हेल्प डेस्क बनाया जायेगा। यहां पर हर आने-जाने वाले व्यक्ति का ब्योरा दर्ज किया जायेगा।