झारखंड में कोरोना पर कंट्रोल के लिए कड़े प्रतिबंध की अनुशंसा, सभी स्कूल, कॉलेज, पार्क, क्लब होंगे बंद
झारखंड गवर्नमेंट ने हेल्थ डिपार्टमेंट ने कोरोना वारयस संक्रमण में बढ़ोतरी को देखते हुए गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, रेस्टोरेंट आदि 15 जनवरी तक बंद करने की अनुशंसा की है।
- स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को भेजी अनुशंसा
रांची। झारखंड गवर्नमेंट ने हेल्थ डिपार्टमेंट ने कोरोना वारयस संक्रमण में बढ़ोतरी को देखते हुए गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, रेस्टोरेंट आदि बंद करने की अनुशंसा की है। स्वास्थ विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव को पत्र लिखकर 15 जनवरी तक सभी पब्लिक पार्क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, जिम, इंडोर स्टेडियम आदि बंद करने की अनुशंसा की है।
स्वास्थ विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी धार्मिक स्थलों में प्रवेश निषेध करने तथा मेला आदि आयोजन पर रोक लगाने की अनुशंसा की है। स्वास्थ्य विभाग ने शादी समारोहों में 50 से अधिक लोगों के शामिल होने पर भी रोक लगाने की अनुशंसा की है।पत्र में श्री सिंह ने कहा है कि राज्य में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसको देखते राज्य सरकार को कड़े कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने सुझाव देते हुए आपदा प्रबंधन प्राधिकार को इस पर अमल करने की अपील की है,ताकि राज्य में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की रफ्तार को कम किया जा सके।
हेल्थ डिपार्टमेंट का सुझाव
15 जनवरी, 2022 तक पार्क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पुल, जिम और इंडोर स्टेडियम को बंद किया जाये
सभी धार्मिक स्थानों पर श्रद्धालुओं की एंट्री बैन हो।
हाट-बाजार में सोशल डिस्टैंसिंग का कड़ाई से पालन हो।
शादी विवाह, दाह संस्कार और सामाजिक गतिविधियों में वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिले
राज्य में जरूरी दुकानों को छोड़ गैर जरूरी दुकानों को एक-एक दिन छोड़ कर शाम 5 बजे तक खुलेस्कूल, कॉलेज, कोचिंग और शिक्षण संस्थानों को बंद कर ऑनलाइन पढ़ाई होनी चाहिए।
लोगों के लिए रेस्टोरेंट बंद हो, सिर्फ होम डिलिवरी की अनुमति मिले।
ऑफिस में 50 परसेंट मैनपावर हो,ऑफिस में कार्य करते वक्त एसी या हीटर का उपयोग ना हो।
अगले आदेश तक बायोमैट्रिक उपस्थिति पर रोक लगे।
मॉल बंद हो, लेकिन अगर मॉल को खुला रखना हो, तो सिर्फ 25 परसेंट लोगों की ही एंट्री हो। यहां यह भी ध्यान देना होगा कि मॉल में एंट्री उन्हीं लोगों को मिले जो वैक्सीन के डबल डोज लिये हों।
दूसरे स्टेट या देशों से आने वाले वैसे लोगों जिनका RT-PCR टेस्ट में भले ही निगेटिव आया हो, फिर भी उन्हें 72 घंटे के निगरानी में रखना आवश्यक हो।
शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू फिर से लागू हो। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट मिलती रहेगी।
रविवार को आवश्यक दुकानों को छोड़ सभी दुकानें बंद हो।
पांच साल से ऊपर के सभी लोगों को घर से बाहर निकलते वक्त मास्क पहनना अनिवार्य।
झारखंड समेत दूसरे स्टेट के लोगों के वैसे लोगों का मूवमेंट ही अनिवार्य हो, जो वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हो।
उल्लेखनीय है कि झारखंड में कोरोना के थर्ड वेव की अशंका बढ़ रही है। संक्रमितों व एक्टिव केस की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। स्टेट में शनिवार को एक हजार से भी ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले थे।