झारखंड आंदोलन में शामिल लोगों के परिजनों को नौकरी में आरक्षण, कैबिनेट बैठक में 28 प्रोपोजल की स्वीकृति

झारखंड आंदोलन में शामिल लोगों के परिजनों को नौकरी में आरक्षण मिलेगा। हुक्का बार का संचालन करते हुए पकड़े जाने पर एक लाख रुपया जुर्माना हो या तीन साल तक की सजा हो सकती है।सिगरेट अथवा तंबाकू उत्पाद के सेवन पर न्यूनतम ₹1000 जुर्माना लगेगा। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया। कैबिनेट बैठक में कुल 28 प्रोपोजल की स्वीलकृति मिली है।

झारखंड आंदोलन में शामिल लोगों के परिजनों को नौकरी में आरक्षण, कैबिनेट बैठक में 28 प्रोपोजल की स्वीकृति
  • हुक्का बार का संचालन करते हुए पकड़े जाने पर एक लाख रुपया जुर्माना हो सकती है तीन साल तक की सजा 
  • सिगरेट अथवा तंबाकू उत्पाद के सेवन पर न्यूनतम ₹1000 जुर्माना 
  • मनरेगा में 31 रुपये बढ़ी मजदूरी, 30 लाख मजदूरों को होगा लाभ
  • स्टेट गवर्नमेंट ने घोषित किये जिलों के प्रभारी मिनिस्टर, जगरनाथ को रांची व बन्ना को धनबाद की जिम्मेंदारी मिली

रांची। झारखंड आंदोलन में शामिल लोगों के परिजनों को नौकरी में आरक्षण मिलेगा। हुक्का बार का संचालन करते हुए पकड़े जाने पर एक लाख रुपया जुर्माना हो या तीन साल तक की सजा हो सकती है।सिगरेट अथवा तंबाकू उत्पाद के सेवन पर न्यूनतम ₹1000 जुर्माना लगेगा। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया। कैबिनेट बैठक में कुल 28 प्रोपोजल की स्वीलकृति मिली है। कैबनेट में लिये गये फैसलों की जानकारी कैबिनेट सचिव अजय कुमार ने मीडिया को प्रोजेक्ट भवन में दी।

मनरेगा में 31 रुपये बढ़ी मजदूरी, 30 लाख मजदूरों को होगा लाभ
स्टेट गवर्नमेंट  30 लाख मनरेगा मजदूरों को झारखंड में निर्धारित न्यूनतम मजूदूरी 225 रुपये देगी। इससे मजदूरी में सीधे 31 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से मनरेगा मजदूरी 194 रुपये निर्धारित है जबकि झारखंड में राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी 225 रुपये तय कर रखी है। कैबिनेट की  बैठक में मनरेगा योजना अंतर्गत श्रमिकों की मजदूरी में बढ़ोतरी करने के लिए राज्य योजना से अतिरिक्त 341 करोड़ रुपये व्यय की स्वीकृति और बजटीय उपबंध से संबंधित प्रोपोजल को मंजूरी दे दी गई है। केंद्र की मनरेगा मजदूरी दर और राज्य की न्यूनतम मजदूरी दर में 31 रुपये के अंतर का वहन राज्य सरकार करेगी। सरकार ने मनरेगा के तहत 11 करोड़ मानव कार्य दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा है। सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट-गुटखा सेवन पर प्रतिबंध, जुर्माना हजार रुपये
कैबिनेट सचिव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने गुरुवार को झारखंड के सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पाद जैसे सिगरेट, गुटखा, खैनी आदि का सेवन करने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। मौजूदा प्रतिबंध आपदा के तहत कोविड के मद्देनजर लगाया गया था। इसका जुर्माना 200 रुपये था। लेकिन अब सरकार इससे संबंधित विधेयक ले आई है। दूसरी ओर सरकार ने हुक्का बार पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का भी निर्णय लिया है। सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) (झारखंड संशोधन) अधिनियम, 2021 को स्वीकृति दी गई। इसके तहत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करेगा। अब स्थाई रूप से राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट, गुटखा आदि तंबाकू उत्पादों का सेवन करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसे करने वाले पर एक हजार रुपये जुर्माना लगाया जा सकेगा। साथ ही अब कोई भी व्यक्ति खुद के लिए या अन्य के लिए किसी भी स्थान जिसमें सार्वजनिक खानपान की जगह शामिल है पर हुक्का बार नहीं चला सकेगा। हुक्का बार चलाते पकड़े जाने पर अधिकतम तीन साल और न्यूनतम एक वर्ष जेल होगी व जुर्माना एक लाख रुपये वसूलने का प्रावधान किया गया है।तीसरे संशोधन के तहत 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद विक्रय करने या इसका प्रस्ताव लाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा किसी भी शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थान, सार्वजनिक दफ्तर, न्यायालय, धार्मिक स्थलों के 100 मीटर परिधि में सिगरेट-तंबाकू विक्रय या इससे संबंधित प्रस्ताव की अनुमति नहीं होगी। साथ ही अब सिगरेट खुला नहीं बेचा जा सकेगा। पूरा पैकेट ही बेचा जा सकेगा।
उद्यमियों और हाई वोल्टेज उपभोक्ताओं पर ग्रीन सेस
स्टेट में अब 33 केवी वोल्टेज या इससे अधिक वोल्टेज पर बिजली कनेक्शन वालों पर ग्रीन सेस लगाने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने राज्य में विद्युत (नवीकरणीय ऊर्जा को छोड़कर) के क्रय एवं विक्रय पर उपकर (सेस) धारित करने के लिए झारखंड हरित ऊर्जा उपकर विधेयक, 2021 की स्वीकृति दे दी है। झारखंड के वैसे पावर प्लांट जिसमें राज्य सरकार का 51 परसेंट हिस्सेदारी नहीं है, या जो राज्य सरकार के अधीन नहीं है, जो राज्य के अंदर झारखंड सरकार के उद्यम, उपक्रम को छोड़कर दूसरों को बिजली सप्लाई करते हैं। उनपर प्रति यूनिट 15 पैसा ग्रीन सेस लगेगा। इसके दायरे में बड़ी कंपनियां आएंगी। जैसे डीवीसी, जुस्को आदि। इसके साथ ही कैप्टिव पावर जो खुद के उपयोग के अलावा बिजली बेचते हैं और प्रोडक्शन इकाइयां जो खुद बिजली का उपयोग करती हैं उनपर भी ग्रीन सेस लगेगा।
झारखंड आंदोलन में शामिल लोगों और उनके परिजनों को तोहफा 
कैबिनेट की बैठक में निर्णय गया है कि तृतीय और चतुर्थ वर्गीय नौकरियों में ऐसे लोगों के परिजनों के लिए क्षैतिज तौर पर पांच परसेंट सीटें आरक्षित होंगी। आंदोलन के दौरान जेल में रहे लोगों अथवा 40 परसेंट से अधिक दिव्यांगता का शिकार हुए आंदोलनकारियों के परिजनों को इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के पुनर्गठन के प्रोपोजल को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है।इसके तहत अब आयोग के अध्यक्ष भारतीय सेवा के रिटायर्ड अधिकारियों को भी बनाया जा सकता है। पूर्व में यह पद रिटायर्ड जज के लिए आरक्षित था। कैबिनेट ने आंदोलन में शामिल लोगों की पेंशन राशि बढ़ाने का भई निर्णय लिया है। तीन महीने तक जेल की सजा काट चुके लोगों को अब हर महीने 3500 रुपये मिलेंगे। पहले यह राशि 3000 रुपये प्रति माह थी। तीन से छह महीने तक जेल में रहे लोगों को पांच हजार रुपये प्रति माह की पेंशन निर्धारित की गई है। छह महीने से अधिक जेल में रहनेवाले आंदोलनकारियों को अब पांच हजार रुपये की जगह सात हजार रुपये प्रति माह पेंशन दी जायेगी।
कैबिनेट के अन्य फैसले
चांय एवं इसके पर्यायवाची केवट, मल्लाह, निषाद जाति को झारखंड राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने हेतु भारत सरकार से अनुशंसा करने की स्वीकृति।
झारखंड में सभी सरकारी विद्यालयों के वर्ग-8 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अल्पसंख्यक/ पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क साइकिल वितरण की स्वीकृति।
वित्तीय वर्ष 2020-21 में झारखंड राज्य के गिरिडीह जिला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सरिया के भवन निर्माण की योजना हेतु कुल-2,11,23,589/- मात्र की लागत पर द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति।
पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग के वित्तीय वर्ष 2019-20 (अवधि 01, अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020) का वार्षिक प्रतिवेदन विधान सभा के पटल पर रखे जाने हेतु स्वीकृति।

20 के वी डाल्टेनगंज-गढ़वा संचरण लाईन के दोनों छोर में लिंक लाइन तथा 132 के वी डाल्टेनगंज डाल्टेनगंज संचरण लाईन के निर्माण हेतु राशि रुपये 37.75 करोड़ की पूर्व में स्वीकृत योजना में 45.13 करोड़ की पुनरीक्षित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।7.38 करोड़ रुपये जारी करने का आदेश दिया गया। झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड को ऋण स्वरूप राशि विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।
झारखंड नगरपालिका लोकपाल की शक्तियां और कृत्य राज्य लोकायुक्त को सौंपे जाने की स्वीकृति।
जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर के सुचारू रूप से संचालन हेतु कुलपति, कुलसचिव, वित्त पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष (विश्वविद्यालय) का पद सृजन करने की स्वीकृति।
मनरेगा योजना अंतर्गत श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दर 194 से बढ़ाकर 225 करने को स्वीकृति।
राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों की सेवा शर्तों, प्रचलित नियम/प्रावधानों में आवश्यक संशोधन एवं तदनुरूप लंबित वेतन-निर्धारण अनुमोदन से संबंधित मामलों के निष्पादन के लिए नीति निर्धारण की स्वीकृति।
W.P.(S) No-6423/2014 झारखण्ड राज्य कारा दैनिक कर्मी एसोसिएशन बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 04.02.2019 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में याचिकाकर्ताओं की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति।
झारखण्ड राज्य दिव्यांगजन विकास निधि के उद्देश्य, संचालन तथा क्रियान्वयन से संबंधित नियमावली की स्वीकृति।
झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (झारखण्ड अधिनियम, 08, 2020) की धारा-1 में संशोधन हेतु झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 को झारखण्ड विधान सभा में पुनरस्थापन की स्वीकृति।
डॉ गोपाल बैठा, तदेन जिला पशुपालन पदाधिकारी, हजारीबाग को चारा घोटाले से संबंधित काण्ड संख्या आर सी 26 (ए) 96-पैट में दिनांक-21.12.2006 को दोषसिद्धि के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना संख्या-3034, दिनांक-26.12.2007 के द्वारा लिये गये निर्णय को विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड, रांची से प्राप्त परामर्श के आलोक में संशोधित करने की स्वीकृति।
झारखण्ड राज्यान्तर्गत सभी सरकारी विद्यालयों के वर्ग-8 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अल्पसंख्यक/ पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क साईकिल वितरण की स्वीकृति।
 सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2021 की स्वीकृति।
राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), रांची के चिकित्सकों को दिसम्बर, 2012 से सितम्बर, 2014 तक की अवधि के गैर व्यवसायिक भत्ता के भुगतान की स्वीकृति।
वित्तीय वर्ष 2020-21 में झारखण्ड राज्य के गिरिडीह जिलान्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरिया के भवन निर्माण की योजना हेतु कुल-2,11,23,589/- (दो करोड़ ग्यारह लाख तेईस हजार पांच सौ नवासी) मात्र की लागत पर द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति।
रांची जिला में विशेष विनियमन पदाधिकारी हेतु 02 (दो) अतिरिक्त पदों का वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-2025 (पांच वर्ष की अवधि) हेतु सृजन की स्वीकृति।
झारखण्ड पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग के वित्तीय वर्ष 2019-20 (अवधि 01, अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020) का वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु स्वीकृति।
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित एवं क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं हेतु जिला स्तर पर उप-विकास आयुक्त को नोडल पदाधिकारी घोषित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति। 
झारखण्ड नगरपालिका लोकपाल की शक्तियां और कृत्य राज्य लोकायुक्त को सौंपे जाने की स्वीकृति का प्रस्ताव पर स्वीकृति।
रांची शहर में स्थित हरमू नदी पर जुडको द्वारा पूर्ण कराई गयी जीर्णोंद्धार एवं संरक्षण परियोजना की रांची शहर के पर्यावरण अवस्था में हो रहे तकनीकी एवं पारिस्थितिक प्रभाव के अध्ययन हेतु राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी), (CSIR-NEERI) को मनोनयन के आधार पर प्रतिवेदन तैयार करने एवं इस निमित्त परामर्शी शुल्क के रूप में कुल राशि रूपए  21,78,280/- (इक्कीस लाख अठहत्तर हजार दो सौ अस्सी) मात्र का व्यय राज्य योजना मद अंतर्गत सुसंगत मद से करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति।
जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर के सुचारू रूप से संचालन हेतु कुलपति, कुलसचिव, वित्त पदाधिकारी, परिक्षा नियंत्रक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष (विश्वविद्यालय) का पद सृजन करने की स्वीकृति।
रांची, धनबाद एवं जमशेदपुर में अवस्थित आर्थिक अपराध मामलों से संबंधित सिविल जज (सीनियर डिवीजन) स्तर के गठित न्यायालय को झारखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-132 के अंतर्गत दर्ज वादों की सुनवाई करने हेतु शक्तियां प्रत्यायोजित करने हेतु दिनांक-08.09.2020 को मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णय में आंशिक संशोधन करने की स्वीकृति।
झारखण्ड उत्पाद सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2013 के अध्याय-3 की कंडिका-9 (ii) में प्रावधानित न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष को संशोधित करते हुए 21 वर्ष प्रतिस्थापित करने की स्वीकृति।
बिरसा मुंडा विमानपत्तन, रांची में राज्य अतिथियों/विशिष्ट महानुभावों को चेक इन/चेक आउट में अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु M/s Speedwing Services, No-61,Kalpaka Nagar, Chakkai, Trivendrum को रुपए 25 हजार मात्र मासिक की दर पर पोर्टर की सेवा उपलब्ध कराने हेतु मनोनयन के आधार पर चयन हेतु झारखंड वित्त नियमावली के नियम-235 को नियम-245 के अधीन शिथिलीकरण की स्वीकृति। "नागर विमानन" का कार्यान्वयन "परिवहन विभाग" से पृथक कर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) में जोड़े जाने की स्वीकृति।
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) द्वारा RIDF-XXVI के तहत 72- ग्रामीण पुल परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 23045.19 लाख रुपये मात्र के ऋण आहरण करने तथा नाबार्ड द्वारा कुल स्वीकृत ऋण 23045.19 लाख रुपए का 20% अर्थात रुपए 4609.038 लाख रुपए नाबार्ड द्वारा मोबिलाइजेशन एडवांस के रूप में ऋण राशि उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति।
पथ निर्माण विभाग द्वारा RIDF-XXVI के तहत 02- ग्रामीण पुल परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 6119.69 लाख रुपए मात्र के ऋण आहरण करने तथा नाबार्ड द्वारा कुल स्वीकृत ऋण 6119.69 लाख रुपए का 20% अर्थात 1223.938 लाख रुपए नाबार्ड द्वारा मोबिलाइजेशन एडवांस के रूप में ऋण राशि उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति।
राज्य में विद्युत (नवीकरणीय ऊर्जा को छोड़कर) के क्रय एवं विक्रय पर उपकर (Cess) धारित करने हेतु झारखंड हरित ऊर्जा उपकर विधेयक, 2021 की स्वीकृति।

 जिलों के प्रभारी मिनिस्टर घोषित, जगरनाथ को रांची व बन्ना को धनबाद की जिम्मेंदारी मिली

 स्टेट गवर्नमेंट ने गुरुवार को जिलों के प्रभारी मिनिस्टर के नाम घोषित कर दिये हैं।  आलमगीर आलम को साहिबगंज, गोड्डा और बोकारो, रामेश्वर उरांव को खूंटी, सिमडेगा और गुमला, चंपई सोरेन को दुमका, देवघर व जामताड़ा, जोबा मांझी को पाकुड़, पलामू और लातेहार जिले का प्रभारी मिनिस्टर बनाया गया है। सत्यानंद भोक्ता को रामगढ़, लोहरदगा और हजारीबाग, बन्ना गुप्ता को धनबाद व सरायकेला-खरसावां, बादल पत्रलेख को गढ़वा और पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा), मिथिलेश कुमार ठाकुर को पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) व गिरिडीह, हफीजुल हसन को चतरा और कोडरमा तथा जगरनाथ महतो को रांची जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। योजना सह वित्त विभाग ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी की है।