Sahibganj: राकेश ओझा मर्डर केस में छह दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

झारखंड के साहिबगंज में जैप नौ के जवान व ओझा टोली निवासी राकेश ओझा मर्डर केस के छह दोषियों को सजा सुनायी गयी है।

Sahibganj: राकेश ओझा मर्डर केस में छह दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
  • सभी दोषियों पर सजा के साथ 10-10 हजार रुपया का लगाया जुर्माना
  • 23 जून 2022 को गोली मारकर कर दी गई थी राकेश ओझा की मर्डर
साहिबगंज। झारखंड के साहिबगंज में जैप नौ के जवान व ओझा टोली निवासी राकेश ओझा मर्डर केस के छह दोषियों को सजा सुनायी गयी है।प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिल कुमार ने रामजी यादव, सोनू यादव, अमित यादव, गदर यादव, अमित कुमार सिंह व लाल बाबू यादव को मंगलवार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी को 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। एवीडेंस नहीं मिलने पर कोर्ट ने रोहित कुमार मंडल को बरी कर दिया। जैप जवान राकेश ओझा 23 जून 2022 को अपनी बीमार मां से मिलने अपने घर जा रहे थे। रंगोली रेस्टोरेंट के समीप रात करीब 10 बजे गोली मारकर उनकी मर्डर कर दी गई थी। इस मर्डर के बाद काफी बवाल हुआ था। आक्रोशित लोगों ने ओझा टोली में सड़क जाम कर दिया था।
दोषियों को सजा देने की कर रहे थे मांग
आंदोलनकारी दोषियों को सजा देने व राकेश ओझा को शहीद का दर्जा देने की मांग कर रहे थे। तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा तथा तत्कालीन एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा जामस्थल पर पहुंचे थे। राकेश ओझा के परिजनों की बात पुलिस विभाग के वरीय अधिकारियों से कराई थी तब जाम समाप्त हुआ था। मामले में लोक अभियोजक आनंद कुमार चौबे ने अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों का बयान दर्ज कराया। इस मामले में मृतक के छोटे भाई ज्ञान प्रकाश ओझा के बयान पर रामजी यादव, लालबाबू यादव, सोनू यादव, अमित यादव व गदर यादव के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया गया था। वादी ने पुलिस को दोबारा दिए बयान में अमित कुमार सिंह, रोहित मंडल व सुमन मंडल का नाम लिया था। पुलिस की जांच के दौरान अमित कुमार सिंह की भी संलिप्ता सामने आयी। अमित कुमार सिंह लोहंडा का रहनेवाला है जबकि शेष अभियुक्त पुरानी साहिबगंज के रहनेवाले हैं।