Unlock 5: झारखंड में धार्मिक स्थल आठ अक्टूबर से खुलेंगे, सादगी से मनेगी दुर्गापूजा
झारखंड में कंटेनमेंट जोन के बाहर आठ अक्टूबर सभी धार्मिक स्थल खुल जायेंगे। सेंट्रल से जारी गाइडलाइन के आलोक में स्टेट होम डिपार्टमेंट ने इससे संबंधित ऑर्डर जारी किया है। निर्देश में दुर्गापूजा के आयोजन को लेकर विस्तृत आदेश जारी किया गया है।
- स्टेट गवर्नमेंट ने अनलॉक 5 से संबंधित निर्देश जारी किया
रांची। झारखंड में कंटेनमेंट जोन के बाहर आठ अक्टूबर सभी धार्मिक स्थल खुल जायेंगे। सेंट्रल से जारी गाइडलाइन के आलोक में स्टेट होम डिपार्टमेंट ने इससे संबंधित ऑर्डर जारी किया है। निर्देश में दुर्गापूजा के आयोजन को लेकर विस्तृत आदेश जारी किया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर पूजा के दौरान थीम आधारित पूजा पंडाल अथवा मंडप का निर्माण नहीं होगा। पंडाल चारों तरफ से कवर होंगे। इसमें स्थापित प्रतिमा चार फीट से ऊंची नहीं होगी।
दुर्गापूजा पंडाल और मंडप के पास सजावट और लाइटिंग नहीं की जायेगी। पंडाल के समीप स्वागत अथवा तोरण द्वार नहीं बनेंगे। प्रतिमा स्थल को छोड़कर शेष एरिया को खुला रखने का निर्देश दिया गया है। पूजा के दौरान पब्लिक एड्रेस सिस्टम की मनाही रहेगी। पूजा के दौरान मेला नहीं लगाया सकेगा। पंडाल और मंडप के आसपास फूड स्टॉल भी नहीं लगाये जायेंगे। पूजा पंडाल में एक समय में ज्यादा लोग नहीं रह पायेंगे। इसमें आयोजक, पुजारी समेत अन्य लोग शामिल हैं।
विसर्जन जुलूस पर भी रोक रहेगी। जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान पर विसर्जन किया जायेगा। पूजा के दौरान किसी प्रकार का सामूहिक मनोरंजन अथवा संगीत का कार्यक्रम नहीं होगा। सामुदायिक मेला, प्रसाद और भोग वितरण की भी मनाही होगी। दुर्गा पूजा समितियों के आयोजक किसी प्रकार का आमंत्रण पत्र भी नहीं छपवा पायेगे। कोई सार्वजनिक समारोह नहीं होगा। गरबा और डांडिया के कार्यक्रम सार्वजनिक स्थानों पर नहीं किए जा सकेंगे। रावण दहन का कार्यक्रम भी नहीं होगा। सार्वजनिक स्थानों पर फेस कवर और मास्क पहनना आवश्यक होगा।