गुजरात: कस्टोडियल डेथ मामले में रिटायर्ड आइपीएस संजीव भट्ट को उम्र कैद की सजा

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अहमदाबाद:

जामनगर सेशन कोर्ट ने लगभग 30 साल पुराने कस्टोडियल डेथ के मामले में रिटायर्ड आईपीएस संजीव भट्ट को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. भट्ट के साथ एक हेड कांस्‍टेबल प्रवीण सिंह झाला को भी उम्र कैद की सजा मिली है, जामनगर सेशन कोर्ट के जज डीएम व्‍यास ने इस मामले की सुनवाई के बाद गुरुवार को संजीव भट्ट व हेड कांस्‍टेबल झाला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वर्ष 1990 में जामजोधपुर में दंगे के बाद तत्‍कालीन एडीशनल एसपी संजीव भट्ट के निर्देश पर सौ लोगों को पुलिस कस्टडी में लिया गया था. पुलिस कस्टडी में एक प्रभुदास की इलाज के दौरान हॉस्पीटल में मौत हो गयी थी. परिजनों का आरोप था कि हिरासत में पिटाई के कारण उसकी मौत हुई. प्रभू के परिजनों के पर आईपीएस संजीव, हेड कांस्‍टेबल प्रवीण सिंह झाला सहित सात पुलिसकर्मियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. लंबे समय तक ड्यूटी से अबसेंट रहने के कारण वर्ष 2011 में भट्ट को सस्पेंड किया गया था. ‍वर्ष 2015 की अगस्त को भट्ट को डिसमिस कर दिया गया था. भट्टा ने इस मामले में 12 जून को सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर 10 अतिरिक्त गवाहों के बयान लेने का आग्रह किया था पर जिसे कोर्ट खारिज कर दिया था.