बिहार: कोरोना संक्रमण को नई गाइडलाइन जारी, छह फरवरी तक नाइट कर्फ्यू, शादी में केवल 50 लोगों को इजाजत
बिहार में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में लागू सभी बंदिशों को छह फरवरी तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करके जानकारी दी है।
पटना। बिहार में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में लागू सभी बंदिशों को छह फरवरी तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करके जानकारी दी है।
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कोविड की स्थिति की समीक्षा की गई। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में लागू सभी प्रतिबंधों को 6 फरवरी 2022 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। आप सभी से अनुरोध है कि विशेष सावधानी बरतें एवं सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।
— Nitish Kumar (@NitishKumar) January 20, 2022
सीएम ने अनुरोध किया है कि राज्यवासी विशेष सावधानी बरतें एवं सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। कोरोना महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए आपदा प्रबंधन समूह ने चार जनवरी को नये प्रतिबंध लगाये गये थे। इसकी अवधि 21 जनवरी को समाप्त हो रही है। इस दौरान राज्य में कोरोना पर नियंत्रण को लेकर मकर सड़क, दुकान में मास्क की अनिवार्यता की गयी थी। राज्य में सभी दुकान व प्रतिष्ठानों को रात आठ बजे तक बंद रखने का नियम लागू है। स्टेट में नाइट कर्फ्यू छह फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। दुकानें रात आठ बजे तक ही खुल सकेंगी। शादी में पहले की तरह 50 लोगों को ही इजाजत दी गई है।स्कूल-कॉलेज भी फिलहाल बंद रहेंगे। गवर्नमेंट में पहले से जारी नियमों का पालन होगा।
पाबंदियां
रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा।
आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें रात आठ बजे तक खुल सकेंगी।
क्लास 9, 10, 11 व 12 एवं सभी कालेज 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। साथ ही आननलाइन क्लास को प्राथमिकता दी जाएगी।
क्लास आठ तक की सभी क्लास आनलाइन ही चलेंगी।
कोचिंग क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ चलेंगी।
सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थित के साथ खुलेंगे। किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा।
सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बंद रहेंगे। केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे।
सिनेमा हाल/ जिम/पार्क/ क्लब/ स्टेडियम/ स्वीमिंग पूल पूर्णतः बंद रहेंगे।
रेस्टोरेंट/ ढाबे आदि 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे।
शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अन्तिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी।
सभी राजनीतिक/ सामुदायिक/ सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी। परंतु इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
शॉपिंग मॉल पूर्णतः बन्द रहेंगे।