धनबाद: जेल में रहकर रंगदारी मांगने और फायरिंग मामले में  फहीम और इकबाल को बड़ी राहत, कोर्ट ने किया बरी

गैंग्स ऑफ वासेपुर के कथित बॉस फहीम खान और उसके पुत्र इकबाल खान को शनिवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जेल में रहकर रंगदारी मांगने और फायरिंग के दो विभिन्न मामलों में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया।

धनबाद: जेल में रहकर रंगदारी मांगने और फायरिंग मामले में  फहीम और इकबाल को बड़ी राहत, कोर्ट ने किया बरी

धनबाद। गैंग्स ऑफ वासेपुर के कथित बॉस फहीम खान और उसके पुत्र इकबाल खान को शनिवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जेल में रहकर रंगदारी मांगने और फायरिंग के दो विभिन्न मामलों में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया।

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प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार इंदवार की कोर्टने रंगदारी मांगने के एक पुराने मामले में फहीम खान को निर्दोष करार दिया। वहीं वासेपुर में सरेआम फायरिंग करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की कोर्ट ने इकबाल खान को बाइज्जत बरी किया। इन दोनों मामलों में आरोपित फहीम खान और इकबाल खान की ओर से कोर्ट में अधिवक्ता शाहबाज सलाम ने दलील पेश की। उन्होंने कहा कि केवल संदेह के आधार पर किसी के विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अभियोजन दोनों ही मामलों में आरोप को संदेह से परे साबित करने में असफल हुआ है।
फहीम के खिलाफ था रंगदारी का मामला
गैंग्स ऑफ वासेपुर के फहीम खान के खिलाफ नौ साल पहले की गई थी। बैंक मोड़ के तत्कालीन थाना प्रभारी रमेश कुमार के स्वलिखित बयान पर 11 दिसंबर 2013 को हजारीबाग जेल मे बंद फहीम खान के खिलाफ कांड संख्या 274/13 के तहत FIR दर्ज की गई थी। FIR में पुलिस ने आरोप लगाया था कि जेल में बंद फहीम कंट्रेक्टर एवं बिजनसंमैन से रंगदारी की मांग रहा है। इस कारण कारोबारियों में दहशत है।
इकबाल पर सरेआम फायरिंग का आरोप
फहीम के बड़े बेटे इकबाल खान के विरुद्ध 26 फरवरी 2016 को बैंक मोड़ के तत्कालीन थाना प्रभारी अशोक सिंह की कंपलेन पर FIR दर्ज की गई थी। FIR में कहा गया था कि 26 फरवरी की शाम 7:00 बजे इकबाल खान ने वासेपुर आरा मोड़ के समीप भीड़-भाड़ वाले इलाके में छह राउंड गोली फायर की थी। इससे वहां के स्थानीय लोगों व दुकानदारों में दहशत फैल गई थी।