Dhanbad : बाघमारा MLA ढुल्लू महतो की परेशानी बढ़ी, रंगदारी केस में रिमांड किये गये

सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में नौ जनवरी 2023 से धनबाद जेल में बंद बीजेपी के बाघमारा MLA ढुल्लू महतो की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। एमएलए को गुरुवार को रंगदारी मांगने के मामले में ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया।ढुल्लू को बिजनसमैन से 10 लाख रुपया रंगदारी मांगने, रंगदारी के लिए कन्हाई चौहान पर जानलेवा हमला करने व मां गौरा इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर कुमार चौहान पर जानलेवा हमला मामले में रिमांड किया गया है। 

Dhanbad : बाघमारा MLA ढुल्लू महतो की परेशानी बढ़ी, रंगदारी केस में रिमांड किये गये

धनबाद। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में नौ जनवरी 2023 से धनबाद जेल में बंद बीजेपी के बाघमारा MLA ढुल्लू महतो की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। एमएलए को गुरुवार को रंगदारी मांगने के मामले में ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया।ढुल्लू को बिजनसमैन से 10 लाख रुपया रंगदारी मांगने, रंगदारी के लिए कन्हाई चौहान पर जानलेवा हमला करने व मां गौरा इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर कुमार चौहान पर जानलेवा हमला मामले में रिमांड किया गया है। 

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पुलिस ने एमएलए की रिमांड के लिए 13 जनवरी को कोर्ट में आवेदन दिया था। आवेदन पर धनबाद एमपी-एमएलए की स्पेशल कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट जारी कर एमएलए ढुल्लू महतो को कोर्ट के समक्ष पेश करने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर गुरुवार को जेल प्रशासन ने ढुल्लू महतो को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया।
पहला केस
वरुण कुमार सिंह के कंपलेन पर राजगंज पुलिस स्टेशन में MLA ढुल्लू महतो समेत छह लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी।  FIR के अनुसार 15 फरवरी 2022 की रात राजगंज के महेशपुर मौजा स्थित फैक्ट्री में रात लगभग 10 बजे स्टाफ नरेंद्र बेदिया ने उसके मोबाइल फोन पर सूचना दी कि 15 से 20 की संख्या में हथियार से लैस होकर व्यक्ति जेसीबी मशीन से फैक्ट्री का बाउंड्रीवाल ध्वस्त कर रहे हैं। सूचना मिलते ही उसने इसकी जानकारी राजगंज पुलिस को दिया। इसके बाद वरूण अपनी फैक्ट्री में पहुंचा तो वहां पुलिस भी पहुंची। तब तक बाउंड्रीवाल को तोड़ने वाले लोग फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरे और वहां रखे लोहा की सामग्री आदि लेकर भाग खड़े हुए। भागने से पहले वे लोग फैक्ट्री में मौजूद उसके स्टाफ को सुनाते हुए कहा कि हम लोग ढुल्लू महतो बाघमारा एमएलए के आदमी हैं। तुम लोग अपने मालिक से कह देना कि अभी चेतावनी समझे कि अभी सिर्फ बाउंड्रीही तोड़े हैं, भविष्य में यहां फैक्ट्री खोलना और चलाना है तो एमएलए को रंगदारी देना पड़ेगा वरना फैक्ट्री भी जाएगी और जान भी।इस मामले में एमएलए ढुल्लू महतो ने झारखंड हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दायर कर रखी थी, जिसमें कोर्ट ने पुलिस से मामले का पूरा ब्यौरा मांगा था। हालांकि इसी दौरान एमएलए ढुल्लू महतो को वारंटी को कस्टडी से छुड़ा लिया जाने के मामले में सरेंडर होना पड़ा था।
दूसरा केस

नवागढ़ निवासी मां गौरा इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर दीपक कुमार चौहान की कंपलेन पर बरोरा पुलिस स्टेशन में ढुल्लू महतो, अजय महतो, प्रकाश साव, मदन साव, शंकर मंडल, कपिल यादव, विनोद महतो, कमलेश चौहान, महेंद्र चौहान, शिव शंकर चौहान, शत्रुघ्न चौहान, प्रकाश चौहान, टिंकू लाला, विजय मंडल अमरदास, पवन गांधी, कुल 16 के विरुद्ध एफआइआर दर्ज किया गया था। इनलोगों के खिलाफ एकमत होकर रंगदारी मांगना व षड्यंत्र के तहत जान मार की कोशिश करने के अपराध में चार सितंबर (2022) को FIR दर्ज की गयी थी। FIR के अनुसार  दीपक चार सितंबर को 1:00 बजे दोपहर में वह मुराइडीह कांटा घर गया था, उसी समय MLA के समर्थक अजय महतो ने गाली-गलौज करते हुए कहा कि विधायक ढूलू महतो का आदेश है कि जो डीओ होल्डर 1000 प्रति टन रंगदारी नहीं देगा उसे काम नहीं करने देंगे। रंगदारी का विरोध किया तो एमएलए के समर्थकों द्वारा उस पर जानलेवा हमला कराया गया।
तीसरा केस

महथाबांध बरोरा निवासी कन्हाई चौहान की कंपलेन पर 16 अप्रैल (2021) को FIR दर्ज की गयी थी।  ढूलू महतो, उनके भाई शरद महतो, अजय महतो, कृष्णा रविदास, बलराम चौबे व दो अन्य के विरुद्ध एकमत होकर गाली गलौज जानलेवा हमला व बम मारने के आरोप है।. प्राथमिकी के मुताबिक 16 अप्रैल की संध्या 6:15 बजे जब कन्हाई धनबाद से अपने आवास को लौट रहा था कि झगड़ाही (कतरास) के सामने पहले से घात लगाकर बैठे अजय महतो, शरद महतो, कृष्णा रविदास, बलराम चौबे व अन्य दो व्यक्ति ने कहा कि एमएलएक का आदेश है कि इन सभी को जान से मार दो।यह कहते हुए छह सात बम उसकी गाड़ी पर फेंक दिये। हमें मरा समझकर वह लोग बाइक पर सवार होकर भाग गये।

नौ जनवरी को किया था सरेंडर
एक महीने की अवधि 10 जनवरी को पूरी होनी थी, लिहाजा ढुल्लू महतो ने 9 जनवरी को सरेंडर कर दिया था। ढल्लू महतो पर चल रहे रंगदारी के मामले को लेकर पुलिस ने उन्हें न्यायिक हिरासत में लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ढल्लू महतो को गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।