Unlock 5 Extension:अनलॉक-5 के लिए जारी गाइडलाइन 30 नवंबर तक लागू रहेगी, कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन

कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी अनलॉक-5 की गाइडलाइन को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 नवंबर तक जारी रहेगा।

Unlock 5 Extension:अनलॉक-5 के लिए जारी गाइडलाइन 30 नवंबर  तक लागू रहेगी, कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन

नई दिल्ली। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी अनलॉक-5 की गाइडलाइन को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 नवंबर तक जारी रहेगा। सेंट्रल होम मिनिस्टरी की ओर से संबंधित आदेश जारी कर दी गयी है। 

सेंट्रल होम मिनिस्टरी की गाइडलाइन में कहा गया है कि 30 सितंबर को जारी गईं गाइडलाइंस 30 नवंबर तक प्रभावी रहेंगी। कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर तक लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जायेगा। किसी व्यक्ति फिर कोई सामान को प्रदेश के अंदर या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश ले जाने पर कोई रोक नहीं होगी। इसके लिए कोई भी अलग पास की जरूरत नहीं होगी।

उल्लेखनीय  है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 30 सितंबर को अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस जारी की थीं। इसके तहत 15 अक्टूबर के बाद सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति दी गई थी। होम मिनिस्टरी ने 50 परसेंट कैपिसिटी के साथ सिनेमाघरों को खोलने की अनुमति दी थी। गाइडलाइंस में कहा गया था कि स्कूलों और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को खोलने को लेकर 15 अक्टूबर के बाद स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से फैसला कर सकेंगी। राज्यों को अपने इस फैसले के दौरान छात्रों के माता-पिता की मंजूरी की जरूरत होगी।ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग जैसे चल रही थी, उसी तरह से चलती रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जायेगा। जिन स्कूलों को खोलने की अनुमति है, उन्हें राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा जारी किये जाने वाले एसओपी का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।