झारखंड: दहेज प्रताड़ना मामले में एक्स डीजीपी डीके पांडेय को हाई कोर्ट से राहत, कोर्ट ने रद्द की एफआइआर
झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक्स डीजीपी डीके पांडे, उनकी पत्नी पूनम पांडेय और बेटे शुभंकर को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना को लेकर इनके खिलाफ दर्ज एफआइआर को रद्द कर दिया है।
रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक्स डीजीपी डीके पांडे, उनकी पत्नी पूनम पांडेय और बेटे शुभंकर को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना को लेकर इनके खिलाफ दर्ज एफआइआर को रद्द कर दिया है।
झारखंड हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया था। गुरुवार को डीके पांडेय के बेटे शुभंकर और उनकी बहू रेखा मिश्रा कोर्ट में उपस्थित हुए।इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से मामला सुलझने से संबंधित कोर्ट में आवेदन दिया गया था। कहा गया कि मध्यस्थता के जरिए आपसी सहमति से इस मामले को सुलझा लिया गया है। इसलिए दर्ज एफआइआर को कैंसिल किया जाए।
इसके बाद जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने इसे रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले में दर्ज एफआइआर को रद्द करने का आदेश दिया। उल्लेखनीय है कि पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की बहू रेखा मिश्रा ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए तीनों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई थी।