झारखंड: अरूप चटर्जी के खिलाफ एक और मामले में प्रोडक्शन वारंट, वीसी से होगी बंगाल के कोर्ट में पेशी
निजी चैनल न्यूज 11 भारत के डायरेक्टर अरूप चटर्जी को आठ वर्ष पुराने धोखाधड़ी के एक मामले में शुक्रवार को बैंक मोड़ पुलिस स्टेशन की पुलिस ने रिमांड करने का आवेदन कोर्ट में दायर किया है। अपर लोक अभियोजक जब्बार हुसैन की दलील सुनने के बाद सीजेएम संजय कुमार सिंह की कोर्ट ने अरूप चटर्जी के विरुद्ध प्रोडक्शन वारंट जारी कर जेल प्रशासन को आदेश दिया है कि अरूप को कोर्ट में पेश किया जाए।
धनबाद। निजी चैनल न्यूज 11 भारत के डायरेक्टर अरूप चटर्जी को आठ वर्ष पुराने धोखाधड़ी के एक मामले में शुक्रवार को बैंक मोड़ पुलिस स्टेशन की पुलिस ने रिमांड करने का आवेदन कोर्ट में दायर किया है। अपर लोक अभियोजक जब्बार हुसैन की दलील सुनने के बाद सीजेएम संजय कुमार सिंह की कोर्ट ने अरूप चटर्जी के विरुद्ध प्रोडक्शन वारंट जारी कर जेल प्रशासन को आदेश दिया है कि अरूप को कोर्ट में पेश किया जाए।
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अरूप चटर्जी के खिलाफ बैंक मोड़ पुलिस स्टेशन वर्ष 2014 में एफआइआर दर्ज कराई गई थी। शास्त्री नगर स्थित क्लासिक ऑटोमोबाइल्स के मालिक राजन प्रसाद ने अरूप चटर्जी के विरुद्ध आरोप लगाया था कि 10 मार्च 2014 को अरूप चटर्जी उनके शोरूम से धोखाधड़ी कर गाड़ी बिना पैसा दिए ले गये।एफआइआर में कहा गया है कि अरुप गाड़ी खरीदने के लिए आये थे। उन्होंने सफारी गाड़ी खरीदने की बात कही। उन्होंने अरूप चटर्जी को गाड़ी की कीमत 11 लाख 10 हजार 605 रुपया बताया। दोबारा 14 मार्च 2014 को अरूप चटर्जी अपने सरकारी बॉडीगर्ड के साथ उनके शोरूम में आये और गाड़ी तुरंत डिलीवर करने को कहा। उसे आश्वासन दिया कि शाम तक उनका सारा पैसा या तो वह खुद आकर दे देंगे या भिजवा देंगे। अरूप चटर्जी के कहने पर उन्होंने गाड़ी डिलीवर कर दिया, लेकिन शाम तक पैसा नहीं मिला। जब उन्होंने फोन किया तो प्रेस तथा मिनिस्टर की धौंस दिखाकर धमकी दी गई।
इस मामले में 22 अगस्त 2014 को अरूप चटर्जी की अग्रिम जमानत याचिका रद हो चुकी है। अरूप ने हाई कोर्ट में रिट दाखिल किया था, लेकिन उसे वापस ले लिया। अरूप की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। ना ही किसी प्रकार का आवेदन दिया था। पुलिस शुक्रवार को इस मामले में पहली बार आवेदन देकर अरूप चटर्जी को रिमांड करने की प्रार्थना की। अरूप चटर्जी और मैनेजर राय की मुश्किलें कम होने की बजाय लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ दर्ज पुराने मामलों को खंगालना शुरू कर दिया है।
राकेश ओझा व विक्की का बयान दर्ज
पुलिस ने शिवम हार्डकोक के संचालक राकेश ओझा से रुपये लेने के मामले में पुलिस ने वादी राकेश ओझा तथा गवाह विक्की श्रीवास्तव का कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान कराने की प्रार्थना की। सीजेएम संजय कुमार सिंह की कोर्ट ने गवाहों का बयान दर्ज करने के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पूजा पांडेय की अदालत को प्रतिनियुक्त किया है। दोनों गवाहों का प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पूजा पांडेय की अदालत में धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया गया। राकेश ने अपने बयान में घटना का पूर्ण रूप से समर्थन किया। वहीं विक्की ने कहा कि उसके सामने पैसा का लेनदेन हुआ।
बंगाल कोर्ट वीसी से होंगे पेश
पश्चिम बंगाल की कोर्ट द्वारा जारी प्रोडक्शन वारंट के आलोक में जेल प्रशासन द्वारा अरूप को बंगाल भेजने संबंधी मांगी गई अनुमति को सीजेएम की कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब अरूप को बंगाल की कोर्ट के समक्ष वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेश किया जायेगा। अरूप के अधिवक्ता शाहनवाज ने गुरुवार को जेल प्रशासन के आवेदन पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा था कि अरूप को बंगाल में जान का खतरा है।
अरूप चटर्जी के घर व ऑफिस से जब्त कंप्यूटर, सीडी, पेन ड्राइव लेकर धनबाद पहुंची पुलिस
न्यूज 11 भारत के मालिक अरूप चटर्जी के रांची स्थित आवास व चैनल के ऑफिस से जब्त इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट लेकर धनबाद पुलिस शुक्रवार की शाम रांची से लौल गयी है। इससे पूर्व पुलिस ने जब्त इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट को रांची कोर्ट में पेश किया। वहां से अनुमति प्राप्त करने के बाद पुलिस उक्त गैजेट को धनबाद लाई है। अब शनिवार को पुलिस उसे साक्ष्य के तौर पर कोर्ट में पेश करेगी।कोल कारोबारी मैनेजर राय के घर, होटल व फैक्ट्री से बरामद, पेन ड्राइवर, कागजात समेत विभिन्न दस्तावेज को भी न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा। कोयला व्यवसायी राकेश ओझा से भयादोहन कर रुपये वसूलने के मामले में गुरुवार को धनबाद पुलिस ने न्यूज 11 भारत के मालिक अरुप चटर्जी और निरसा के कोयला कारोबारी मैनेजर राय के विभिन्न ठिकानों पर एक साथ रेड की थी। पुलिस ने दोनों के आवास व कार्यालय की तलाशी के लिए कोर्ट से सर्च वारंट भी लिया था। मजिसट्रेट के नेतृत्व में पुलिस ने दोनों के आवास व ऑफिस में सर्च कर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जब्त किए थे।
अरूप और मैनेजर के खिलाफ दर्ज मामलों की खोजबीन
पुलिस ने आठ वर्ष पुराने धोखाधड़ी के एक मामले में बैंक मोड़ थाना की पुलिस ने न्यूज 11 के मालिक अरूप चटर्जी को रिमांड करने का आवेदन अदालत में दायर किया। अपर लोक अभियोजक जब्बार हुसैन की दलील सुनने के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह की अदालत ने अरूप चटर्जी के विरुद्ध प्रोडक्शन वारंट जारी कर जेल प्रशासन को आदेश दिया है कि अरूप को न्यायालय में पेश किया जाए। वहीं बंगाल की कोर्ट द्वारा जारी प्रोडक्शन वारंट के आलोक में अब अरूप को वहां की कोर्ट के समक्ष वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेश किया जाएगा।