Jharkhand: 2000 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ, लाह की खेती को कृषि का दर्जा, कैबिनेट ने दी 20 प्रोपोजल को मंजूरी
सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 20 प्रोपोजल को मंजूरी दी गयी है। स्टेट में लाह की खेती को कृषि का दर्जा देने पर सहमति बनी है। इससे लाह का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जा सकेगा। स्टेट में दो हजार पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। रांची और जमशेदपुर में इंट स्टेट बस स्टैंड के पीपीपी मोड पर विकसित करनेकी सहमति दी गयी। बैठक में दिवंगत मंत्री जगरनाथ महतो के असामयिक निधन पर शोक प्रकट करतेहुए इसेअपूरणीय क्षति बताया गया।
रांची। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 20 प्रोपोजल को मंजूरी दी गयी है। स्टेट में लाह की खेती को कृषि का दर्जा देने पर सहमति बनी है। इससे लाह का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जा सकेगा। स्टेट में दो हजार पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। रांची और जमशेदपुर में इंट स्टेट बस स्टैंड के पीपीपी मोड पर विकसित करनेकी सहमति दी गयी। बैठक में दिवंगत मंत्री जगरनाथ महतो के असामयिक निधन पर शोक प्रकट करतेहुए इसेअपूरणीय क्षति बताया गया।
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कैबिनेट के निर्णय... pic.twitter.com/8w17sHVnrn
— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) April 17, 2023
कैबिनेट की बैठक में आधा दर्जन नियुक्ति नियमावली को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके आधार पर अब कई पदों पर शीघ्र परीक्षाओं का आयोजन हो सकेगा।सोनी कुमारी बनाम के रवि कुमार एवं अन्य तथा संलग्न वादों मेंसुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के आलोक में कैबिनेट ने कार्मिक विभाग के संकल्प के शिथिलीकरण को मंजूरी दी है। इससे लोअर डिवीजन क्लर्क, पंचायत सचिव, आशुलिपिक आदि लगभग दो हजार पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। अब झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन सं 01/2017 एवं 02/2017 के आलोक में ली गयी परीक्षा के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जायेगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसकी परीक्षा का परिणाम भी घोषित कर दिया था लेकिन कैबिनेट के द्वारा परीक्षा परिणाम जारी करने पर रोक संबंधी निर्णय को वापस लेने का फैसला नहीं हुआ था।
पूर्व में लिये गये फैसले को लिया वापस
सरकार ने निर्णय लिया है कि पूर्व के उस निर्णय को निरस्त माना जायेगा, जिसके अनुसार जिन परीक्षाओं का आयोजन हो चुका था। परिणाम प्रकाशित नहीं हुआ था, उनके परिणाम जारी नहीं होंगे। नये सिरे से परीक्षा का आयोजन होगा। इस फैसले के आलोक में अब पंचायत सचिवों की बहाली का मार्ग प्रशस्त हो गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली के अनुसार विभागों के पदों को लेकर नियमावली को कैबिनेट से अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है। इसी कमी के कारण कई परीक्षाओं का आयोजन नहीं हो पा रहा था।
लाह की खेती को मिलेगा कृषि का दर्जा
झारखंड में लाह की खेती को कृषि का दर्जा मिलेगा। इससे बड़े पैमाने पर लाह की खेती कर रहे किसानों को फायदा मिलेगा और उन्हें उन योजनाओं को लाभ मिलेगा जो कृषि आधारित फसलों के किसानों को मिलता है। राज्य सरकार का आकलन है कि लगभग चार लाख किसानों को इससे फायदा होगा।
धान खरीद के लिए 776 करोड़ लोन लेने का प्रस्ताव
सरकार ने धान अधिप्राप्ति के लिए 776 करोड़ रुपये ऋण लेने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान क्रय हेतु बैंक ऑफ इंडिया से 776 करोड़ के ऋण लेने पर राज्य सरकार अपनी गारंटी देगी।
निजी सुरक्षा एजेंसियों में काम करने वालों के लिए केंद्र की नियमावली अपनाने का निर्णय
झारखंड में निजी सुरक्षा एजेंसियों में काम करनेवाले लोगों के लिए भारत सरकार की नियमावली को अपनाने का निर्णय लिया गया है। नियमावली के अनुसार सुरक्षा गार्ड से लेकर सुपरवाइजर तक के पदों के लिए प्रशिक्षण होना अनिवार्य होगा। अगर किसी एजेंसी को किसी दूसरे राज्य में मान्यता प्राप्त है तो उसे झारखंड में मान्यता लेने की जरूरत नहीं होगी।
कैबिनेट के अन्य फैसले
राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज एवं डिप्लोमा संस्थानों से उत्तीर्ण ग्रेजुएट एवं टेक्नीशियन अप्रेंटिस के रूप में एक साल का प्रशिक्षण पूरा कर चुके प्रशिक्षुओं से एक अतिरिक्त वर्ष के लिए एडवांस ग्रेजुएट अप्रेंटिंस एवं एडवांस टेक्नीशियन अप्रेंटिस के रूप में कार्य लिए जानेकी स्वीकृति दी गई।
केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को राज्य योजना सेटॉप-अप करते हुए 12.99 करोड़ रुपयेकी अनुमानित लागत
पर 2.45 करोड़ रुपये के व्यय की सहमति।
धान अधिप्राप्ति के लिए राज्य खाद्य एवंअसैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद के लिए बीओआइ से 776.00 करोड़ के लोन लेने पर राज्य सरकार की गारंटी दिये जाने की मंजूरी।
झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति।
राज्य के सभी सरकारी एवं निजी नर्सिग संस्थानों के लिए झारखंड राज्य अंतर्गत नर्सिग संस्थानों के प्रबंधन, नामांकन एवं परीक्षा संचालन नियमावली, 2023 पर स्वीकृति।
विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर नौ एवं 10 अगस्त, 2022 को संपन्न झारखंड जनजातीय महोत्सव के आयोजन के लिए
मेसर्स एलिस पर्पल एडवर्टाइजिंग प्रालि, मुंबई को इवेंट मैनेजर के रूप में मनोनीत करने व महोत्सव पर हुए व्यय के लिए 5.32
करोड़ रुपये की घटनोत्तर स्वीकृति।
झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली में संशोधन की स्वीकृति।
हुसैनाबाद के तत्कालीन बीडीओ शेखर कुमार पर अधिरोपित दो वेतन वृद्धि पर रोक के दंड को यथावत रखने की मंजूरी।
झारखंड निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति।
रांची और जमशेदपुर मेंअंतर्राज्यीय बस पड़ाव के पीपीपी मॉडल पर विकास का इंडिग्रेटेड प्रोजेक्ट तैयार के लिए ड्राफ्ट कोरिजन पर प्रशासनिक स्वीकृति।
एनसीसी निदेशालय, बिहार एवं झारखंड के अपर महानिदेशक को राज्य मेंएनसीसी सेसंबंधित सभी गतिविधियों के निष्पादन के
लिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट स्टेट एनसीसी सेल, झारखंड घोषित करनेपर सहमति।
मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत पूर्वी सिंहभूम निवासी धनंजय कुमार सिंह को कैंसर के इलाज के लिए निर्धारित सीमा सेअधिक राशि प्रदान करने पर स्वीकृति।
झारखंड राज्य लिपिक, लिपिक सह टंकक, टंकक, अन्य लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवंअन्य सेवा शर्तें) (तृतीय
संशोधन) नियमावली-2023 के गठन को मंजूरी।
झारखंड जूनियर इंजीनियर कैडर (कनीय अभियंता, सिविल, इलेक्ट्रिक, यांत्रिक) सेवा (संशोधन) नियमावली-2023 पर सहमति।
न्यायाधीशों के सहयोग के लिए विधि अनुसंधानकर्ता, अनुसंधान सहयोगी का मौजूदा मासिक मानदेय 30,000 रुपये से बढ़ा कर
40,000 करने की स्वीकृति।
झारखंड राज्य समन्वय समिति के सदस्य का नाम विनोद पांडेय के स्थान पर विनोद कुमार पांडेय संशोधित करने की सहमति।
झारखंड विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों एवं प्रोन्नतियों में बरती गयी अनियमितताओं के जांच प्रतिवेदन में समाहित जटिल विधि एवं तथ्यों के समाधान के लिए गठित एक सदस्यीय न्यायिक आयोग को 20.09.23 तक अवधि विस्तार देने की मंजूरी दी गई।