बिहार में फिर 16 अगस्त तक के लिए बढ़ा लॉकडाउन, रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू
बिहार में एक अगस्त से 16 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। होम डिपार्टमेंट ने अनलॉक-3 में लॉकडाउन से संबंधित नोटिफिकेशन गुरुवार को जारी कर दिया।
पटना। बिहार में एक अगस्त से 16 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। होम डिपार्टमेंट ने अनलॉक-3 में लॉकडाउन से संबंधित नोटिफिकेशन गुरुवार को जारी कर दिया है। स्टेट, जिला, अनुमंडल, ब्लॉक मुख्यालय से लेकर नगर निकायों में 16 अगस्त तक सख्ती जारी रहेगी।
लॉकडाउन में बसें नहीं चलेंगी। प्राइवेट वैकिल, ऑटो, टैक्सी से आने जाने की छूट रहेगी। लेकिन रात को 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। कंटेनमेंटजोन में लॉकडाउन को पूर्णतया प्रभावी रखा गया है। शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे, रेस्टुरेंट और ढाबा को पैकिंग की छूट दी गई है। गवर्नमेंट से लेकर प्राइवेट इंस्टीच्युट में सिर्फ 50 परसेंट स्टाफ को बुलाने की अनुमति दी गई है। दुकानों को खोलने की अनुमति लोकल स्थिति के अनुसार डीएम देंगें।
अभी बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज, धर्म स्थल
लॉकडाउन में सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थलों को भी बंद रखने के आदेश दिये गये हैं। सभी प्रकार के राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी रोक होगी। पार्क व जिम भी बंद रहेंगे।
लॉकडाउन की गाइडलाइन
कंटेनमेंट जोन में सभी तरह की गतिविधियों पर बैन जारी रहेगा।
स्टेट गवर्नमेंट तथा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस, अर्धसरकारी कार्यालय और सार्वजनिक निगमों के कार्यालयों में 50 परसेंट स्टाफ के साथ काम होगा। प्राइवेट ऑफिस में भी ऐसा ही प्रावधान रहेगा।
केवल बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सिंचाई, खाद्य वितरण, कृषि एवं पशुपालन विभागों को इसमें छूट दी गई है।
राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियां बंद रहेंगी। शॉपिंग मॉल भी बंद रहेंगे।
जिन्हें मिली है छूट
सभी हॉस्पीटल और हेल्थ सर्विस से जुड़े लोगों और कार्यों को छूट दी गई है।
अनाज, दूध, मांस-मछली, फल, सब्जी आदि के दुकानें खुली रहेंगी।
जिला प्रशासन दुकानों व बाजार का समय तय करेगा।
बैंक और एटीएम खुले रहेंगे।
होटल, रेस्त्रां व ढाबे आदि खुलेंगे, लेकिन केवल होम डिलेवरी देंगे।
रेल व हवाई सफर को अनुमति रहेगी।
ऑटो व टैक्सी पूरे राज्य में चलते रहेंगे।
प्राइवेट वैकिल चलेंगे।
जरूरी सेवाओं के लिए गाड़ियों का संचालन किया जा सकता है।
सेना, केंद्रीय सुरक्षा बल, कोषागार, सार्वजनिक उपयोगिता (पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी), आपदा प्रबंधन, ऊर्जा क्षेत्र, डाकघर, बैंक, एटीएम और मौसम विभाग जैसी चेतावनी देने वाली एजेंसियां लॉकडाउन से मुक्त रहेंगी।
पुलिस, सुरक्षा और आपातकालीन सेवाएं खुली रहेंगी।
नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा।
कृषि कार्य की छूट
कृषि कार्य और कृषि से संबंधित दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। वहीं, सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, शोध एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी गई है।
बिहार में कब-कब लगा लॉकडाउन
बिहार में पहली बार 23 मार्च से 14 अप्रैल, फिर 15 अप्रैल से तीन मई, इसके बाद चार मई से 31 मई तक लॉकडाउन रहा। इसके बाद अनलॉक-1 शुरू हुआ है। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढऩे पर फिलहाल प्रदेशव्यापी लॉकडाउन 16 से 31 जुलाई तक के लिए जारी है। अब पहली से 16 अगस्त के लिए अनलॉक का आदेश जारी किया गया है।