नई दिल्ली: CBI जांच के लिए राज्य की सहमति जरूरी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सेंट्रल गवर्नमेंट को झटका
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि CBI को किसी मामले में जांच से पहले संबंधित राज्य से सहमति अनिवार्य तौर पर लेनी होगी। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि कानून के अनुसार, राज्य की सहमति आवश्यक है। सेंट्रल स्टेट की सहमति के बिना सीबीआइ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार नहीं कर सकता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआइ को अनिवार्य तौर पर किसी मामले में जांच से पहले संबंधित राज्य से सहमति लेनी होगी
- ये प्रवाधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि CBI को किसी मामले में जांच से पहले संबंधित राज्य से सहमति अनिवार्य तौर पर लेनी होगी। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि कानून के अनुसार, राज्य की सहमति आवश्यक है। सेंट्रल स्टेट की सहमति के बिना सीबीआइ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार नहीं कर सकता है।ये प्रवाधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोपी अधिकारियों की याचिका पर यह फैसला सुनाया।
जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस बीआर गवई की बेंचने फैसला सुनाते हुए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम का उल्लेख किया, जो सीबीआइ को नियंत्रित करता है।कोर्ट ने कहा कि डीएसपीई की धारा 5 केंद्र शासित प्रदेशों से परे केंद्र सरकार को सीबीआइ की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने में सक्षम बनाती है। लेकिन डीएसपीई की धारा 6 के तहत राज्य संबंधित क्षेत्र के भीतर इस तरह के विस्तार की सहमति नहीं है। जाहिर है, प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप हैं, जिन्हें संविधान की बुनियादी संरचनाओं में से एक माना गया है।
फर्टिको से जुड़े मामले में कोर्ट का आदेश
फर्टिको मार्केटिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े एक मामले में वर्ष 2019 की अगस्त में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित एक फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। फर्टिको के फैक्ट्री कैंपस पर सीबीआइ द्वारा अचानक रेडकी गई। कंपनी ने कोल इंडिया लिमिटेड के साथ ईंधन आपूर्ति समझौते के तहत जो कोयला खरीदा था, वह कथित तौर पर ब्लैक मार्केट में बेचा गया था। सीबीआइ ने मामला दर्ज किया था।
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सत्तारूढ़ आठ विपक्षी शासित राज्यों-राजस्थान, बंगाल, झारखंड,केरल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब और मिजोरम के लिए महत्वपूर्ण है। इन राज्यों ने सीबीआइ को जांच के लिए दी गई समान्य सहमति वापस ले ली है।