अब बिना पासपोर्ट भारत में रह सकेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश देशों से आये अल्पसंख्यक

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2024 से पहले भारत आए हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी बिना पासपोर्ट देश में रह सकेंगे।

अब बिना पासपोर्ट भारत में रह सकेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश देशों से आये अल्पसंख्यक
सेंट्रल गवर्नमेंट का बड़ा फैसला।
  • सेंट्रल होम मिनिस्टरी ने बदले नियम
  • 31 दिसंबर 2024 से पहले आये अल्पसंख्यकों को पासपोर्ट की जरूरत नहीं
  • तीन देशों से आये हिंदू-सिख समेत छह समुदायों को मिली राहत 

नई दिल्ली। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बड़ा फैसला किया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश देशों से 31 दिसंबर 2024 से पहले आये अल्पसंख्यक अब बिना पासपोर्ट भारत में रह सकेंगे। 
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सेंट्रल होम मिनिस्टरी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए अल्पसंख्यकों के पासपोर्ट नियमों में बदलाव करते हउए आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि कि 31 दिसंबर 2024 से पहले इन तीन देशों से भारत आने वाले अल्पसंख्यकों को पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। वो बिना पासपोर्ट के भी देश में रह सकते हैं। होम मिनिस्टरी का आदेश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आये छह अल्पसंख्यकों - हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के लोगों पर लागू होगा। अगर यह लोग 21 दिसंबर 2024 से पहले भारत में आये हैं, तो ये बिना पासपोर्ट के यहां रह सके हैं।
नेपाल-भूटान के नागरिकों पर नियम लागू होगा
सेंट्रल होंम मिनिस्टरी ने सोमवार को Immigration and Foreigners (Exemption) Order 2025 जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, 1959 से 30 मई 2003 तक नेपाल, भूटान और तिब्बत से भारत आए लोगों को विदेशी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास अपना नाम रजिस्टर करवाना होगा, जिसके बाद वो भी बिना पासपोर्ट के भारत में रह सकते हैं। हालांकि, चीन, मकाउ, हांगकांग और पाकिस्तान से भारत आने वाले नेपाली और भूटानी नागरिकों पर यह नियम लागू नहीं होंगे।
सेंट्रल ने पहले  किया है सजा का प्रावधान
विगत अप्रैल माह में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पासपोर्ट के नियमों में बदलाव करते हुए बिल पास किया था। इसके अनुसार कि बिना पासपोर्ट के भारत आने वाले लोगों को पांच साल तक की जेल, पांच लाख तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। लेकिन, अब कुछ लोगों को इसमें रियायत दे दी गई है। होम मिनिस्टरी आदेश दिया है कि पासपोर्ट नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी। बिना पासपोर्ट के भारत आने वाले विदेशियों को पांच लाख रुपये का जुर्माना देना होगा।