उत्तर प्रदेश: मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट मिली पांच साल की सजा
उत्तर प्रदेश के माफिया एक्स एमएलए मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने गैंगस्टर एक्ट के 23 वर्ष पुराने मामले में पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है। पचास हजार रुपया जुर्माना भी लगाया गया है। मुख्तार अंसारी के 44 वर्ष के आपराधिक इतिहास में यह लगातार दूसरी सजा सुनाई गई है।
- जेलर धमकी मामले में दो दिन पहले ही हुई थी सात वर्ष की कैद
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के माफिया एक्स एमएलए मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने गैंगस्टर एक्ट के 23 वर्ष पुराने मामले में पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है। पचास हजार रुपया जुर्माना भी लगाया गया है। मुख्तार अंसारी के 44 वर्ष के आपराधिक इतिहास में यह लगातार दूसरी सजा सुनाई गई है।
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लखनऊ बेंच के जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की सिंगल बेच ने यह निर्णय राज्य सरकार की अपील पर पारित किया है। सरकारी वकील राव नरेन्द्र सिंह के अनुसार राज्य सरकार ने मुख्तार को गैंगस्टर के इस मामले में ट्रायल कोर्ट से बरी करने के आदेश को चुनौती दी थी। इस मामले की वर्ष 1999 में लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज है।इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने इससे पहले बुधवार को वर्ष 2003 के एक मामले में मुख्तार अंसारी को सात वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। मामला लखनऊ जेल के जेलर को पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी से जुड़ा था। बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ इस मामले में जेलर एसके अवस्थी के अकेले ही लड़े और सजा दिलवाई। इस लड़ाई में पहले कई गवाह थे जो बाद में मुकर गये।
लखनऊ जेल में 2003 में बंद रहे तत्कालीन एमएलए मुख्तार अंसारी से कुछ लोग जेल में मिलने पहुंचे थे। असलहों से लैस होकर मुलाकात करने पहुंचे लोगों की तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने जब तलाशी लेनी चाहिए तो जेल की कोरनटाइन जेल में बंद मुख्तार अंसारी ने इस पर एतराज जताया। इसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि मुख्तार अंसारी ने मुलाकाती की पिस्टल निकालकर धमकी दी। जेलर एसके अवस्थी की तरफ से लखनऊ के आलमबाग पुलिस स्टेशन में इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी।