धनबाद: रेप के बाद पांच साल की बच्ची की मर्डर के दोषी को फांसी की सजा, कोर्ट ने 11 हजार का जुर्माना भी लगाया

धनबाद पोक्सो एक्ट के स्पेशल जज  प्रभाकर सिंह की कोर्ट ने पांच वर्षीय बच्ची के साथ रेप व मर्डर कर देने के मामले में बुधवार को आरोपी डबलू मोदी को फांसी की सजा दी है। आरोपी पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

धनबाद: रेप के बाद पांच साल की बच्ची की मर्डर के दोषी को फांसी की सजा, कोर्ट ने 11 हजार का जुर्माना भी लगाया

धनबाद। धनबाद पोक्सो एक्ट के स्पेशल जज  प्रभाकर सिंह की कोर्ट ने पांच वर्षीय बच्ची के साथ रेप व मर्डर कर देने के मामले में बुधवार को आरोपी डबलू मोदी को फांसी की सजा दी है। आरोपी पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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बच्ची की मर्डर के जुर्म में भी सज़ा-ए मौत के साथ पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। साक्ष्य छुपाने के जुर्म में सात वर्ष की कैद और एक हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया गया है। कोर्ट ने सात फरवरी को डबलू मोदी को दोषी करार दिया था। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए नौ फरवरी की डेट निर्धारित की गई थी।
चार साल चली सुनवाई 
आरोपी  डबलू मोदी घटना के बाद से ही ज्यूडिशियल कसट्डी  में जेल में बंद है। डबलू के खिलाफ पुटकी पुलिस स्टेशन में 29 अप्रैल, 2018 को जरूडीह मुनीडीह निवासी पीड़िता की मां ने FIR दर्ज कराई थी। आरोप था कि 28 अप्रैल, 2018 की रात 9:00 बजे उसके गांव का ही डबलू मोदी उसके घर पर आया और उसकी पांच वर्षीय पुत्री को यह कह कर घर से ले गया कि पड़ोस में विवाह के घर में भोज खिला कर वापस ले आता हूं। nskfv उस रात वह उसकी पुत्री को लेकर वापस नहीं लौटाया। वह अपने परिजनों के साथ अपनी नाबालिग पुत्री को ढूंढने लगी। परंतु वह कहीं नहीं मिली। आरोपी डब्लू मोदी के घर पर भी जाकर पूछताछ की परंतु घरवालों द्वारा भी कोई जानकारी नहीं दी गई ।
जंगल में मिला था बच्ची का चप्पल और कपड़ा

बच्ची की मां ने विवाह स्थान पर जाकर पूछताछ की। लोगों ने बताया कि डब्लू मोदी एक बच्ची को लेकर जरूडीह जंगल की ओर ले गया है। दूसरे दिन जंगल में उसकी पुत्री का चप्पल एवं फ्राक बरामद किया गया था।