धनबाद: संजय खटीक मर्डर केस में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास, कोर्ट ने 40 हजार रुपये जुर्माने भी लगाया
केंदुआ के संजय सोनकर उर्फ संजय खटीक की मर्डर मामले में कोर्ट ने तीनो आरोपियों विक्की डोम, सूरज वर्मा और नीरज वर्मा को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम सुजीत कुमार सिंह की कोर्ट ने आरोपियों पर 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
धनबाद। केंदुआ के संजय सोनकर उर्फ संजय खटीक की मर्डर मामले में कोर्ट ने तीनो आरोपियों विक्की डोम, सूरज वर्मा और नीरज वर्मा को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम सुजीत कुमार सिंह की कोर्ट ने आरोपियों पर 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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विक्की डोम, सूरज वर्मा और नीरज वर्मा ने संजय की गोली मारकर मर्डर कर दिया था। इस मामले में विक्की डोम और सूरज वर्मा पहले ही जेल में बंद है। नीरज वर्मा बेल पर जेल से बाहर था। कोर्ट के फैसले के बाद नीरज वर्मा को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है। लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी विक्की डोम, सूरज वर्मा और नीरज वर्मा को इलिगल आर्म्स रखने और मर्डर मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष की ओर से दस लोगों की गवाही पेश की गई। मामले में कुणाल सोनकर और जितेंद्र सोनकर घटना का चश्मदीद गवाह है।घटना के समय दोनों मौके पर मौजूद थे।इंज्युरी रिपोर्ट देने वाले डॉक्टर शैलेंद्र कुमार की भी गवाही कोर्ट में हुई। डॉक्टर की ओर से बुलेट इंज्युरी पेश की गयी।
उल्लेखनीय है कि चश्मदीद गवाह कुणाल सोनकर के कंपलेन केंदुआडीह पुलिस स्टेशन में छह फरवरी 2016 को मर्डर की एफआइआर दर्ज की गई थी। कुणाल ने पुलिस को बताया था कि छह फरवरी की रात आठ बजे अपने चचेरे भाई संजय सोनकर और जितेंद्र मेरिन कठगोला के पहुंचे थे। वहां पहले से खड़े विक्की डोम, सूरज वर्मा और नीरज वर्मा ने गोलियां चलाई। इसमें संजय की मौत हो गई।