Jharkhand: बीजेपी MLA समरी लाल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के आदेश निरस्त
झारखंड हाई कोर्ट से बीजेपी एमएलए समरी लाल को बड़ी राहत मिली है। जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले को जाति छानबीन कमिटी को फिर से रिमांड बैक कर दिया है।
रांची। झारखंड हाई कोर्ट से बीजेपी एमएलए समरी लाल को बड़ी राहत मिली है। जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले को जाति छानबीन कमिटी को फिर से रिमांड बैक कर दिया है।
यह भी पढ़ें:Bridge Collapse : पूर्णिया में ढ़लाई होते ही भरभराकर गिरा पुल, दो घायल
हाई कोर्ट ने कहा है कि समिति एक विजिलेंस कमेटी का गठन करेगी, जो इस मामले की जांच करेगी। विजिलेंस कमेटी की जांच में अगर कुछ तथ्य सामने आते हैं तो ही जाति छानबीन कमिटी इस मामले में निर्णय लेगी। जाति छानबीन समिति ने एक अप्रैल 2022 को समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ समरी लाल की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। दाखिल याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
कांग्रेस के कैंडिडेट सुरेश बैठा ने समरी लाल को राजस्थान का निवासी बताते हुए उनका जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के लिये आवेदन दिया था। कांग्रेस प्रत्याशी के इस आवेदन के बाद राज्य जाति छानबीन कमिटी ने समरी लाल के प्रमाण पत्र को रद्द करने का आदेश दिया था।