झारखंड: मांडर MLA बंधु तिर्की की सदस्यता समाप्त खत्म, विधानसभा सचिवालय ने जारी की नोटिफिकेशन

मांडर विधानसभा सीट से एमएलए बंधु तिर्की की विधानसबा की सदस्यता समाप्त हो गयी है। इस संबंध में झारखंड विधानसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। श्री तिर्की की सदस्यता खत्म करने के लिए स्पीकर रवींद्रनाथ महतो की मंजूरी पहले ही मिल गयी थी।

झारखंड: मांडर MLA बंधु तिर्की की सदस्यता समाप्त खत्म, विधानसभा सचिवालय ने जारी की नोटिफिकेशन
रांची। मांडर विधानसभा सीट से एमएलए बंधु तिर्की की विधानसबा की सदस्यता समाप्त हो गयी है। इस संबंध में झारखंड विधानसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। श्री तिर्की की सदस्यता खत्म करने के लिए स्पीकर रवींद्रनाथ महतो की मंजूरी पहले ही मिल गयी थी।

श्री तिर्की पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में CBI की स्पेशल कोर्ट ने विगत 28 मार्च, 2022 को दोषी पाते हुए तीन साल की सजा और तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। झारखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि CBI की स्पेशल कोर्ट ने बंधु तिर्की को दोषसिद्ध करार देने पर जन प्रतिनिधित्व नियम 1951 की धारा-8 तथा संविधान के अनुच्छेद 191 (1)(e) के प्रावधान के तहत 28 मार्च, 2022 के प्रभाव से झारखंड विधानसभा की सदस्यता खत्म की जाती है।  अधिसूचना जारी होने के बाद अब संबंधित सूचना चुनाव आयोग को भेजा जायेगा।
जेवीएम की टिकट पर जीते थे चुनाव
मांडर विधानसभा सीट से बंधु तिर्की ने जेवीएम की टिकट पर चुनाव जीते थे। इसके बाद श्री तिर्की कांग्रेस में चले गये। श्री तिर्की पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सीबीआई की स्पेशल जज की कोर्ट ने दोषी पाया था। श्री तिर्की पर आय से अधिक 7.20 लाख रुपये संपत्ति अर्जित करने का आरोप सही पाया गया था।
झारखंड के पांच एमएलए की सदस्यता हो चुकी है समाप्त
 कांग्रेस एमएलए बंधु तिर्की पांचवें एमएलए हैं जिनकी सदस्यता खत्म हुई है। इससे पहले एनोस एक्का, योगेंद्र महतो, अमित महतो और स्वर्गीय केके भगत की भी विधायकी खत्म हुई थी.
अब मांडर में होगा उपचुनाव
 मांडर विधानसभा सीट से जीतकर एमएलए बने बंधु तिर्की की विधायकी खत्म होने के साथ ही मांडर सीट अब खाली हो गया है। छह माह में उपचुनाव कराने की बाध्यता होगी। मामले में चुनाव आयोग उपचुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करेगा।