UAE में गैर मुस्लिमों की शादी को मंजूरी, अबू धाबी में बनेगी नई कोर्ट
मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात(UAE ने गैर मुस्लिमों को शादी, डाइवोर्स और बच्चे को गोद लेने संबंधी अधिकार देने की अनुमति दे दी है। इसके लिए यूएई गवर्नमेंट एक नया कानून लेकर आ रही है। अभी तक यूएई में शरिया कानून के तहत ही शादी की अनुमति थी।
अबू धाबी। मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात(UAE ने गैर मुस्लिमों को शादी, डाइवोर्स और बच्चे को गोद लेने संबंधी अधिकार देने की अनुमति दे दी है। इसके लिए यूएई गवर्नमेंट एक नया कानून लेकर आ रही है। अभी तक यूएई में शरिया कानून के तहत ही शादी की अनुमति थी।
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इसके लिए यूएई जल्द ही एक कोट शुरू करेगी, जिसमें गैर मुस्लिमों के विवाह को मंजूरी मिल सके।यूएई की न्यूज एजेंसी डब्ल्यूएएम के मुताबिक, गैर-मुसलमानों को संयुक्त अरब अमीरात में नागरिक कानून के तहत शादी, तलाक और बच्चों को गोद लेने संबंधी सभी अधिकारों की अनुमति दी जाएगी।
संयुक्त अरब अमीरात में नवीनतम और ऐतिहासिक कदम
यह संयुक्त अरब अमीरात में नवीनतम और ऐतिहासिक कदम है। इससे पहले अन्य खाड़ी देशों की तरह यूएई में शादी और तलाक इस्लामी शरिया सिद्धांतों के आधार पर ही होते थे। अबू धाबी के शेख खलीफा बिन जायद अल-नाहयान(यूएई महासंघ के अध्यक्ष) द्वारा जारी फरमान में कहा गया है कि इस नए कानून में नागरिक विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, संयुक्त बाल हिरासत और पितृत्व का प्रमाण और विरासत शामिल है।
अन्य खाड़ी देशों के मुकाबले यूएई की स्थिति को वैश्विक मंच पर बढ़ावा देना
डब्ल्यूएएम के अनुसार इस कानून का उद्देश्य अन्य खाड़ी देशों के मुकाबले यूएई की स्थिति को वैश्विक मंच पर बढ़ावा देना है। रिपोर्ट के अनुसार, यूएई ने गैर-मुस्लिम पारिवारिक मामलों के लिए बनाए गए नए नागरिक कानून को दुनिया के समक्ष एक नई पहल बताया है। गैर-मुस्लिम पारिवारिक मामलों को निपटाने के लिए अबू धाबी में एक नई कोर्ट की स्थापना की जायेगी। यह अंग्रेजी और अरबी दोनों भाषाओं में काम करेगी।यूएई ने पिछले साल संघीय स्तर पर कई कानूनी बदलाव किये हैं। इसमें विवाह पूर्व यौन संबंधों और शराब के सेवन को अपराध से मुक्त करना और तथाकथित ऑनर किलिंग से निपटने के दौरान नरमी के प्रावधानों को रद्द करना शामिल है।