सैफ अली खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, पारिवारिक संपत्ति विवाद में MP हाईकोर्ट के आदेश पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता सैफ अली खान को पारिवारिक संपत्ति विवाद मामले में राहत दी है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई तक स्थिति यथावत रखने के निर्देश दिए।

सैफ अली खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, पारिवारिक संपत्ति विवाद में MP हाईकोर्ट के आदेश पर रोक
सैफ अली खान (फाइल फोटो)।
  • भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्ला खान की शाही संपत्ति से जुड़ा है मामंला

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान को सुप्रीम कोर्ट से पारिवारिक संपत्ति विवाद मामले में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें सैफ के खिलाफ फैसला दिया गया था।
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ये मामला भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्ला खान की शाही संपत्ति से जुड़ा है, जिसमें हाई कोर्ट ने नये सिरे से सुनवाई के लिए लोअर कोर्ट को आदेश दिया था। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और अतुल चंदुरकर की बेंच ने नवाब हमीदुल्ला खान के बड़े भाई के उत्तराधिकारी उमर फारूक अली और राशिद अली की याचिका पर नोटिस जारी किया है।
हाई कोर्ट ने 30 जून को सुनाया था फैसला 
हाई कोर्ट ने 30 जून को ये फैसला सुनाया था। याचिकाकर्ताओं ने 14 फरवरी, 2000 के लोअर कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें नवाब की बेटी साजिदा सुल्तान, उनके बेटे और पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान मंसूर अली खान और उनके उत्तराधिकारी एक्टर सैफ अली खान, सोहा अली खान, सबा सुल्तान और एक्ट्रेस शर्मीला टैगोर के उक्त संपत्ति पर विशेष अधिकार का आदेश जारी किया गया था।
2019 में सुप्रीम कोर्ट ने पलटा था फैसला
हाई कोर्ट ने कहा था कि लोअर कोर्ट का फैसला 1997 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के परिप्रेक्ष्य में आया था, जिसे 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था। हालांकि 2019 के संदर्भ को लागू करने और मामले का निर्णायक फैसला करने की बजाय हाई कोर्ट ने मामले के पुनर्मूल्यांकन के लिए वापस भेज दिया था।