बिहार:झंझारपुर कोर्ट में सात महीने पहले हुई मारपीट मामले में एडीजे समेत तीन के खिलाफ FIR
मधुबनी जिले के झंझारपुर सिविल कोर्ट के एडीजे प्रथम सह अनुमंडल विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अविनाश कुमार सहित तीन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गयी है।इनके खिलाफ मारपीट, झंझारपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआइआर में सरकारी काम में बाधा डालने व मर्डर के प्रयास के आरोप है।
- मारपीट, सरकारी काम में बाधा डालने व मर्डर के प्रयास का आरोप
पटना। मधुबनी जिले के झंझारपुर सिविल कोर्ट के एडीजे प्रथम सह अनुमंडल विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अविनाश कुमार सहित तीन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गयी है।इनके खिलाफ मारपीट, झंझारपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआइआर में सरकारी काम में बाधा डालने व मर्डर के प्रयास के आरोप है।
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एफआइआर में एडीजे प्रथम के अलावा नगर पंचायत के जेई दीपक राज व सिविल कोर्ट के स्टाफ अवकाश कुमार मिश्रा को भी नेम्ड गया है। दीपक राज मेन एक्युज्ड हैं। एडीजे अविनाश कुमार प्रथम के चैम्बर में 18 नवंबर 2021 को मारपीट व अभद्र व्यवहार की घटना हुई थी। इसके बाद एडीजे के बयान पर थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण व एसआई अभिमन्यु कुमार शर्मा के खिलाफ झंझारपुर पुलिस स्टेशन में कांड संख्या 255/21 के तहत मारपीट, सरकारी काम में बाधा डालने व अन्य धाराओं में एफआइआर दर्ज की गई थी। दोनों पुलिस अफसरोंको झंझारपुर पुलिस ने कस्टडी में लेकर घायल अवस्था में अनुमंडल अस्पताल से डीएमसीएच दरभंगा में एडमिट कराया था। अभी गोपाल कृष्ण व अभिमन्यु कुमार शर्मा उपकारा झंझारपुर में बंद हैं। दोनों पुलिस अफसरों को बेल नहीं मिली है।
एसपी ने एडीजीपी से मांगा था मार्गदर्शन
घटना के दूसरे दिन 19 नवंबर को दरभंगा पुलिस ने जख्मी पुलिस अफसोरं बयान लिया था। इसी बयान के आधार पर लगभग सात माह बाद एडीजे व तीन अन्य के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है।फर्द बयान के बाद मधुबनी के तत्कालीन एसपी ने एडीजी (हेडक्वार्टर) से एडीजे के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के संबंध में मार्गदर्शन मांगा था। पत्र के आलोक में सरकार के एडवोकेट से मंतव्य मांगा गया। महाधिवक्ता का मंतव्य मिलने के बाद एडीजीने सीआईडी के एडीजी को विधि सम्मत कार्रवाई की बात कही थी। इसकी कॉपी आईजी और एसपी को चार फरवरी 2022 को दी गई थी। इस पत्र के साढ़े चार माह बाद मधुबनी एसपी के निर्देश पर झंझारपुर पुलिस स्टेशन में एफआइआर दर्ज की गई है।