Deoghar : साइबर ठगी मामले में दो आरोपियों को उम्रकैद, कोर्ट सात क्रिमिनलों को सुनाई सजा, जुर्माना भी लगाया
झारखंड के देवघर में पहली बार साइबर ठगी के मामले में दो क्रिमिनलों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। देवघर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने साइबर ठगी के मामले में कुल सात लोगों को कड़ी सजा सुनाई है। इसी मामले के एक अन्य आरोपित के नाबालिग होने के कारण उसका मामला जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है।
देवघर। झारखंड के देवघर में पहली बार साइबर ठगी के मामले में दो क्रिमिनलों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। देवघर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने साइबर ठगी के मामले में कुल सात लोगों को कड़ी सजा सुनाई है। इसी मामले के एक अन्य आरोपित के नाबालिग होने के कारण उसका मामला जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है।
यह भी पढ़ें:Dhanbad जेल में सिंह मेंशन व गैंग्स ऑफ वासेपुर के कैदियों में भिड़ंत, छह चोटिल,पगली घंटी बजी
यह है मामला
सभी आठों आरोपितों पर बैंक के कस्टमर्स को केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर फर्जी मैसेज भेजकर, फोन कॉल के माध्यम से झांसा देकर, लिंक भेजकर तथा एटीएम कार्ड क्लोन कर लोगों के बैंक अकाउंट्स से रुपये उड़ाने का आरोप था। देवघर पुलिस ने 15 मई 2020 को रेड कर मामले के सभी आठ आरोपितों को अरेस्ट किया था।
दो को सुनाई गई उम्रकैद की सजा
देवघर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश-दो सह विशेष साइबर कोर्ट के जज संजीव भाटिया की कोर्ट ने साइबर ठगी के मामले में दुमका जिला के सरैया के चोरजोर गांव निवासी कृष्णा यादव व देवघर जिले के मोहनपुर के घोरमारा गांव निवासी विराट कुमार उर्फ लालू मंडल को साइबर ठगी के एक मामले में दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।दोनों पर 20-20 लाख जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर इन दोनों को तीन-तीन वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। दोनों को आइपीसी की धारा 467 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
तीन दोषियों को 10-10 साल सश्रम कारावास
ठगी के इस मामले में देवघर जिला के करौं गांव निवासी राजू मंडल, जगाडीह गांव निवासी मुकेश मंडल व बिहार के बांका जिले के बौंसी के बगीचा गांव निवासी दिनेश कुमार को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है। इन सभी को पांच लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई है। राशि अदा नहीं करने पर इन्हें तीन वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
दो दोषियों को सश्रम सात-सात साल की सजा
जामताड़ा जिला के करमाटांड पुलिस स्टेशन एरियाअंतर्गत देवालबाड़ी गांव निवासी चेतलाल मंडल और करौं के जगाडीह गांव निवासी अतिज मंडल को सात वर्ष सश्रम की सजा सुनायी गयी है। एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।