एक्स CM बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी की बेल पिटीशन खारिज, यौन शोषण में हैं आरोपित
रांची सिविल कोर्ट से शोषण के आरोपित एक्स सीएम बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सुनील तिवारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
रांची। रांची सिविल कोर्ट से शोषण के आरोपित एक्स सीएम बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सुनील तिवारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका पर रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान रांची सिविल कोर्ट के न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि सुनील तिवारी पर जो आरोप लगे हैं, वह काफी गंभीर हैं। इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए। अब उम्मीद जतायी जा रही है कि अपनी अग्रिम जमानत के लिए सुनील तिवारी झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटायेंगे।
सुनील तिवारी के खिलाफ जारी है वारंट
यौन शोषण के आरोपों से घिरे सुनील तिवारी के खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी है।सुनील तिवारी के खिलाफ अरगोड़ा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।सुनील तिवारी पर उनके यहां काम करने वाली एक युवती ने दुष्कर्म एवं यौन शोषण समेत कई गंभीर आरोप लगाये हैं। युवती के द्वारा अरगोड़ा थाने में कांड संख्या 229/ 2021 दर्ज कराया गया है। पीड़िता का 164 का बयान भी दर्ज हो चुका है।