झारखंड: हाई कोर्ट ने एमपी निशिकांत की वाइफ को संशोधित याचिका दाखिल करने की दी छूट

झाारखंड हाई कोर्ट मेंमंगलवार को एमगी  निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम की कंपनी को ओर से देवघर में खरीदी गई जमीन विवाद मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने प्रार्थी को संशोधित याचिका दाखिल करने की छूट प्रदान की। अदालत ने सात सितंबर तक याचिका दाखिल करने को कहा है। मामले में 13 सितंबर को सुनवाई होगी। अनामिका गौतम की ओर से डीसी के आदेश को चुनौती दी गयी है।

झारखंड: हाई कोर्ट ने एमपी निशिकांत की वाइफ को संशोधित याचिका दाखिल करने की दी छूट
  • म्यूटेशन रद्द करने पर गवर्नमेंट से मांगा जवाब
  • अब मामले में 13 सितंबर को सुनवाई होगी

रांची। झाारखंड हाई कोर्ट मेंमंगलवार को एमगी  निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम की कंपनी को ओर से देवघर में खरीदी गई जमीन विवाद मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने प्रार्थी को संशोधित याचिका दाखिल करने की छूट प्रदान की। अदालत ने सात सितंबर तक याचिका दाखिल करने को कहा है। मामले में 13 सितंबर को सुनवाई होगी। अनामिका गौतम की ओर से डीसी के आदेश को चुनौती दी गयी है।
हाईकोर्ट ने अनामिका गौतम की ओर से धन्यभूति इंटरप्राइजेज के नाम से जमीन खरीदने से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए उनके अमेंडमेंट पिटीशन को स्वीकार कर लिया है। इस रिट पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 सितंबर की तारीख मुक़र्रर की है। प्रार्थी अनामिका गौतम के अधिवक्ता प्रशांत पल्लव के मुताबिक बहस के दौरान उन्होंने कोर्ट को बताया कि देवघर डीसी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जानकर उनकी भूमि का म्यूटेशन रद्द किया है। इस बात का विरोध करते हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि एसपीटी एक्ट में डीसी को यह अधिकार है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने प्रार्थी को अमेंडमेंट रिट दायर करने का निर्देश दिया है।
उल्लेखनीय है कि देवघर डीसी न्यभूमि इंटरप्राइजेज के नाम से खरीदी गई जमीन को रैयती जमीन मानते हुए एविक्शन की कार्रवाई शुरू की है।  इसके खिलाफ अनामिका गौतम की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि पूर्व में डीसी ने सेल डीड को रद करने की कार्रवाई शुरू की गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व में रोक लगा दी थी।इसके  10 दिन बाद देवघर डीसी ने एसपीटी एक्ट के तहत रैयती जमीन बताकर एविक्शन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जबकि याचिका में कहा गया है कि उक्त जमीन मूल रैयती जोत जमीन है। इसलिए डीसी के आदेश पर रोक लगाते हुए उसे निरस्त किया जाए।
देवघर डीसी ने गोड्डा के बीजेपी एमपी डॉ निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम की कंपनी धन्यभूमि इंटरप्राइजेज के नाम पर खरीदी गयी लगभग 31 एकड़ जमीन का म्यूटेशन रद्द करने का आदेश दिया था। जमीन देवघर जिले के देवीपुर के होड़ाकुरा मौजा में स्थित है। जमीन का खाता नंबर 5 और 6 है. जिसका कुल क्षेत्रफल 30.9 एकड़ है। इस जमीन का मामला काफी दिनों से देवघर डीसी के कोर्ट में चल रहा था. जिसपर डीसी ने फैसला सुनाते हुए म्यूटेशन रद्द करने का निर्णय लिया था।