Jharkhand Congress MLA Cash Scandal : MLA इरफान, राजेश और नमन विक्सल नहीं मिली अंतरिम राहत
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट में कोलकाता से कैश के साथ अरेस्ट तीनों एमएलए इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट ने झारखंड सरकार और बंगाल सरकार से जवाब मांगा है। हालांकि कोर्ट ने तीनों एमएलए को कोई अंतरिम राहत नहीं दी है।
- हाई कोर्ट ने जांच पर नहीं, चार्जशीट पर लगाई रोक
रांची। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट में कोलकाता से कैश के साथ अरेस्ट तीनों एमएलए इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट ने झारखंड सरकार और बंगाल सरकार से जवाब मांगा है। हालांकि कोर्ट ने तीनों एमएलए को कोई अंतरिम राहत नहीं दी है।
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एमएलए की ओर से अरगोड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज जीरो एफआइआर को ट्रांसफर करने के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने इस मामले में जांच पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई है। लेकिन कहा है कि इस मामले की चार्जशीट पर रोक रहेगी। मामले में अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी।
बेरमो MLA अनूप सिंह ने दर्ज कराई है FIR
बेरमो से कांग्रेस MLA अनूप सिंह ने सरकार गिराने की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाते हुए तीनों एमएलए इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। MLA की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि प्राथमिकी में सिर्फ संभावना जताई गई हैं। एक भी साक्ष्य नहीं दिया गया है। संभावनाओं को आधार बना कर MLA दर्ज नहीं की जा सकती। इसलिए उक्त MLA को रद किया जाए। इसके अलावा जीरो MLA को कोलकता पुलिस जांच नहीं कर सकती है। यह उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
30 जुलाई को हुई थी तीनों की अरेस्टिंग
झारखंड के तीन कांग्रेसी एमएलए को कोलकाता पुलिस ने 30 जुलाई को हावड़ा के पांचला में 49.37 लाख रुपये के साथ अरेस्ट किया था। तीनों के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने एफआइआर दर्ज की है। फिलहाल यह मामला कलकत्ता के एमपी-एमएलए कोर्ट में लंबित है। तीनों विधायकों को कलकत्ता हाई कोर्ट ने सशर्त अंतरिम जमानत प्रदान की है और तीन माह तक तक इनको कोलकाता से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया है।
झारखंड के तीनों MLA 30 जुलाई को 49 लाख कैश के साथ हुए थे अरेस्ट
हावड़ा जिला के पांचला में एनएच 16 पर हावड़ा रूरल पुलिस ने झारखंड के तीन कांग्रेस एमएलए इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगारी सहित पांच लोगों को 49 लाख रुपये कैश के साथ अरेस्ट किया था। तीनों एमएलए के साथगाड़ी ड्राइवर चंदन कुमार और कांग्रेस नेता कुमार प्रतीक को भी अरेस्ट किया गया था। रानीहाटी मोड़ पर 30 जुलाई की शाम पुलिस चेकिंग में 49 लाख रुपये कैश एमएलए की फारचुनर गाड़ी से मिली थी।गाड़ी में तीनों एमएलए के साथ ड्राइवर व एक नेता भी शामिल था। हावड़ा में तीनों एमएलए के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 120बी, 171ई व 34 के साथ-साथ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 8 व 9 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद मामले की जांच सीआइडी को सौंप दी गयी।
हावड़ा जिला कोर्ट ने तीनों एमएलए को 10 दिनों की सीआईडी हिरासत में भेजा था। सीजेएम कोर्ट ने सभी आरोपियों को चार दिन अर्थात् 14 अगस्त तक सीआईडी कस्टडी में भेज दिया था। 14 अगस्त को पूछताछ पूरी होने के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस की सीआइडी ने तीनों को जेल भेज दिया था। झारखंड कांग्रेस ने तीनों एमएलए को पार्टी निलंबित कर दिया है। तीनों एमएलए के खिलाफ बेरमो एमएलए कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने पुलिस में सरकार गिरान, नयी सरकार में मिनिस्टर बनाने व 10 करोड़ रुपये प्रलोभन देने का आरोप लगाया था। अनूप को फोन कर असम सीएम से मिलाने की बात कही गयी थी। इसके बाद तीनों एमएलए ने जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 17 अगस्त को जमानत तो दे दी लेकिन यह शर्त लगा दी कि तीनों एमएलए कोलकाता नहीं छोड़ सकते हैं। उन्हें कोलकाता में ही रहना होगा।