झारखंड: IAS पूजा सिंघल के हसबैंड अभिषेक झा को नहीं मिली अग्रिम जमानत नहीं
मनी लांड्रिंग के आरोपित सस्पेंड आइएएस पूजा सिंघल के हसबैंड अभिषेक झा को ईडी कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ईडी के स्पेशल जज प्रभात कुमार शर्मा की कोर्ट ने अभिषेक झा अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
रांची। मनी लांड्रिंग के आरोपित सस्पेंड आइएएस पूजा सिंघल के हसबैंड अभिषेक झा को ईडी कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ईडी के स्पेशल जज प्रभात कुमार शर्मा की कोर्ट ने अभिषेक झा अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
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अग्रिम जमानत याचिका खारिज बाद अब अभिषेक झा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इससे पहले दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पूजा सिंघल पहले से ही जेल में हैं। अभी पूजा सिंघल रिम्स में इलाज के एडमिट हैं।
उल्लेखनीय है कि ईडी ने खूंटी में हुए मनरेगा घोटाले की राशि का मनी लांड्रिंग करने की जांच कर रही है। इस मामले में ईडी की ओर से अदालत में चार्जशीट भी दाखिल कर दिया गया है। इसमें पूजा सिंघल के साथ उनके हसबैंड अभिषेक झा को भी आरोपित बनाया गया। अदालत ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए सभी आरोपितों को समन जारी किया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए अभिषेक झा ने याचिका दाखिल कर अग्रिम जमानत की गुहार लगाई थी।
पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश व बच्चू यादव की कस्टडी बढ़ी
ईडी कोर्ट में मनी लांड्रिंग के आरोपित सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, ब्यूोक्रैट्स के करीबी प्रेम प्रकाश एवं सहयोगी बच्चू यादव को शनिवार पेशी हुई। सभी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। कोर्ट ने तीनों की अगली पेशी की तिथि 19 नवंबर निर्धारित की है। बता दें कि पंकज 19 जुलाई, बच्चू चार अगस्त और प्रेम प्रकाश 25 अगस्त से जेल में हैं।