नई दिल्ली: Driving License, RC,परमिट व फिटनेस की वैलिडिटी 30 सितंबर तक बढ़ायी गयी
सेंट्रल गवर्नमेंट ने वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के मद्देनजर एक बार फिर से ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल),आरसी और परमिट जैसे मोटर वैकिल दस्तावेजों की वैलिडिटी 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी है।
- Covid-19 महामारी के मद्देनजर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जारी किया आदेश
नई दिल्ली। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के मद्देनजर एक बार फिर से ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल),आरसी और परमिट जैसे मोटर वैकिल दस्तावेजों की वैलिडिटी 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि अफसरों फिटनेस, सभी प्रकार के परमिट , लाइसेंस और आरसी जैसे सभी संबंधित दस्तावेज की वैधता को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। इनमें उन सभी दस्तावेजों को शामिल किया गया है जिनकी वैधता एक फरवरी, 2020 में समाप्त हो गई है, या 30 सितंबर 2021 तक समाप्त हो जायेगी।
पहले पांच बार बढ़ाई जा चुकी डेट
मिनिस्टरी की एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी स्टेट व यूटी से अनुरोध किया जाता है कि वे इस एडवाइजरी को लागू करें। ताकि नागरिकों, ट्रांसपोर्टरों और विभिन्न अन्य संगठन, जो इस कठिन समय में काम कर रहे हैं, उन्हें परेशान न किया जाए। उन्हें कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 30 मार्च 2020 फिर 9 जून, 2020, 24 अगस्त, 2020, 27 दिसंबर, 2020 और 26 मार्च, 2021 को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और सेंट्रल मोटर से संबंधित दस्तावेजों की वैधता के विस्तार के संबंध में एडवाइजरी जारी की थी।