समस्तीपुर: पत्रकार विकास रंजन मर्डर केस LJP लीडर समेत 13 को उम्रकैद
समस्तीपुर एडीजे प्रथम राजीव रंजन सहाय की कोर्ट ने पत्रकार विकास रंजन की मर्डर मामले मे बुधवार को 13 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की लगाया। इससे पूर्व 15 सितंबर को दोषी करार दिया गया था।
समस्तीपुर। एडीजे प्रथम राजीव रंजन सहाय की कोर्ट ने पत्रकार विकास रंजन की मर्डर मामले मे बुधवार को 13 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की लगाया। इससे पूर्व 15 सितंबर को दोषी करार दिया गया था।
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पत्रतार की 13 वर्ष पूर्व हुई मर्डर से संबंधित सत्र वाद संख्या 205/10 की सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने प्राथमिकी अभियुक्तों को भादवि की धारा 302/34 एवं 120 बी में दोषी करार दिया है। इसमें हसनपुर थाना के बसतपुर निवासी स्व. रामखेलावन चौधरी के पुत्र उमाकांत चौधरी, स्वर्गीय शत्रुध्न राय के पुत्र विधानचंद्र राय, विधान चंद्र राय के पुत्र राजीव रंजन एवं प्रियरंजन, शिवचंद्र चौधरी के पुत्र मनोज कुमार चौधरी एवं मनेन्द्र कुमार चौधरी तथा बेगूसराय जिला के चेरिया बरियारपुर थाना अंतर्गत नारायणपीपुर निवासी शोभा कांत राय का पुत्र रामउदय राय एवं रामउदय राय का पुत्र राजीव राय तथा संजीव राय शामिल है। वहीं, पुलिस अनुसंधान में शामिल किए गए मामले के अप्राथमिकी अभियुक्त बिथान थाना के लरझा निवासी सिफैती यादव का पुत्र मोहन यादव एवं उक्त गांव के ही राम स्वार्थ यादव का पुत्र कृष्ण कुमार यादव उर्फ बड़कू यादव के अलावा साहेबपुर कमाल थाना के हरदिया, वर्तमान में रोसड़ा के दामोदरपुर निवासी हीरा सिंह के पुत्र बबलू सिंह, बेगूसराय जिला के चेरिया बरियारपुर के कुंभी निवासी राजेंद्र सिंह के पुत्र संतोष आनंद सिंह तथा महुली के शिव कुमार यादव का पुत्र स्वयंवर यादव को न्यायालय ने भादवि की धारा 302/34 एवं 120 बी तथा 27 आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है। 13 अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया। अभियुक्त मोहन यादव के विरुद्ध कर्की वारंट जारी किया गया।
ऑफिस से घर लौटने के दौरान कर दी थी मर्डर
पत्रकार विकास रंजन को 25 नवंबर 2008 को सरेशाम क्रिमिनलों ने उस समय को गोली मार दी थी जब वे गायत्री मंदिर रोड स्थित अखबार के ऑफिस से कार्य निष्पादन कर घर जाने के लिए बाइक पर सवार हो रहे थे। पत्रकार के पिता फुलकांत चौधरी द्वारा दर्ज कराई गई रोसड़ा थाना कांड संख्या 173 /2008 में 13 लोगों को नेम्डतथा तीन अज्ञात को आरोपित किया गया था। उन्होंने गोली मारने वाले क्रिमिनलोंका हुलिया बताते हुए देखने पर पहचानने का दावा किया था। वादी ने घटना के कारणों में अपने पट्टीदारों से पूर्व से चले आ रहे विवाद के साथ-साथ बाजार में अवैध धंधों का पर्दाफाश करना तथा समस्तीपुर के एक संवाददाता का जमानतदार बनना बताते हुए इससे जुड़े सभी व्यक्तियों द्वारा ही साजिश के तहत अपने पुत्र विकास रंजन की मर्डर करने का दावा किया था।
15 गवाहों का बयान कोर्ट में हुआ था कलम बंद
रोसड़ा थाना कांड संख्या 173/2008 से संबंधित सत्र वाद संख्या 205/10 में कुल 15 गवाहों ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना- अपना बयान दर्ज कराया था। इसमें पांच आइओ के अलावा पत्रकार विकास रंजन के पिता व कांड के वादी फुलकांत चौधरी, उनकी विधवा पत्नी कल्पना कुमारी एवं उनके ससुर शेरपुर निवासी प्रवीर चौधरी एवं अन्य शामिल थे।