महाराष्ट्र में ‘वीकेंड लॉकडाउन’ अन्य दिनों में आंशिक लॉकडाउन, जानें स्टेट में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार पर काबू पाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने ‘वीकेंड लॉकडाउन’ के साथ अन्य दिनों में आंशिक लॉकडाउन की रविवार को घोषणा कर दी है।
मुंबई। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार पर काबू पाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने ‘वीकेंड लॉकडाउन’ के साथ अन्य दिनों में आंशिक लॉकडाउन की रविवार को घोषणा कर दी है। वीकेंड लॉकडाउन शुक्रवार शाम आठ बजे से सोमवार सुबह तक व ‘आंशिक लॉकडाउन’ डेली लागू रहेगा। 15 अप्रैल को फिर इस निर्णय की समीक्षा की जायेगी। कैबिनेट की रविवार को हुई बैठक में ‘वीकेंड लॉकडाउन’ का निर्णय किया गया है।
पूरे स्टेट में शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक पूरे राज्य में लॉकडाउन रहेगा। लेकिन इस दौरान अत्यावश्यक सेवाएं चालू रहेंगी। सार्वजनिक वाहनों को भी कुछ नियमों के साथ छूट दी गई है। अलावा ‘आंशिक लॉकडाउन’ के तहत सोमवार से रोज रात आठ बजे से अगली सुबह सात बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। लेकिन इस दौरान भी जरूरी सेवाएं एवं कुछ नियमों के साथ सार्वजनिक वाहन चालू रहेंगे। जैसे ऑटो रिक्शा में ड्राइवर के साथ सिर्फ दो सवारियां, टैक्सी में ड्राइवर के साथ सिर्फ तीन सवारियां, बसों व लोकल ट्रेनों में सिर्फ बैठने की क्षमता भर सवारियां ही सफर कर सकेंगी।स्टेट में नाइट कर्फ्यू को आगे भी जारी रखने का ऐलान किया गया है। यह कर्फ्यू रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक चलेगा। वहीं, रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि, कस्टमर खाने को पैक कराकर ले जा सकेंगे।
वीकेंड लॉकडाउन और धारा-144
रोजाना धारा-144 लगाने का भी फैसला लिया गया है। इसके तहत, सुबह आठ बजे से शाम सात बजे तक पांच से ज्यादा लोगों को एक साथ आने-जाने की इजाजत नहीं होगी। वहीं, रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक नाइट कर्फ्यू चलेगा। इसकी वजह से लोग बिना किसी वैलिड रीजन के बाहर नहीं निकल सकेंगे। नाइट कर्फ्यू में सिर्फ उन्हीं लोगों को छूट मिलेगी, जोकि आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत आते हैं।
दुकानें-मॉल्स रहेंगी बंद
महाराष्ट्र में 30 अप्रैल तक दुकानें, मॉल्स और मार्केट्स बंद रहेंगे। हालांकि, रोजमर्रा की चीजों वाली दुकानें, दवाई की दुकानें और सब्जी की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है।पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सेवा को बाधित नहीं किया जायेगा। हालांकि, कोई भी यात्री प्राइवेट और पब्लिक बसों में खड़े होकर सफर नहीं कर सकेगा। लोकल ट्रेनों के लिए ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। ऑटो रिक्शा में ड्राइवर के अलावा, दो पैसेंजर बैठ सकेंगे।
ऑफिस के लिए वर्क फ्रॉम होम
सभी प्राइवेट ऑफिस को अपने स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहना होगा। बैंक, स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस कंपनी, फार्मेसी, टेलीकम्यूनिकेशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, बिजली और पानी के डिपार्टमेंट को वर्क फ्रॉम होम वाले फैसले से छूट दी गई है। गवर्नमेंट ऑफिस में 50 परसेंट अटेंडेंस की अनुमति प्रदान की जायेगी।
मिनी-कंटेनमेंट जोन घोषित होगी हाउसिंग सोसाइटी!
अगर किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में पांच से ज्यादा कोरोना केस मिलते हैं, तब उसे मिनी-कंटेमनेंट जोन घोषित किया जा/sगा। बिल्डिंग के बाहर इसको लेकर बोर्ड भी लगाया जायेगा। बाहर से आने वाले लोगों को अंदर जाने की मनाही होगी।
सिनेमा हॉल, क्लब्स आदि रहेंगे बंद
एंटरटेनमेंट से संबंधित जगहों को बंद किया जाएगा। थिएटर्स, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम, क्लब्स, वीडियो पार्लर, स्वीमिंग पूल्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और वॉटर पार्क सबकुछ बंद रहेगा। सभी धर्मों के पूजाघरों को भी श्रद्धालुओं के लिए बंद रखा जायेगा। हालांकि, स्टाफ और पुजारियों को अंदर जाने की अनुमति दी गई है।
रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना नहीं खा सकेंगे
रेस्टोरेंट्स और बार को भी बंद रखने का फैसला किया गया है। रेस्टोरेंट्स के अंदर कोई भी खाना नहीं खा सकेगा। हालांकि, सुबह सात बजे से लेकर रात आठ बजे तक खाना पैक करा कर घर ले जाने की अनुमति दी गई है। रोड किनारे लगने वाले ठेलों को सुबह सात से रात आठ बजे तक पैक कराकर बेचने की इजाजत होगी। लोग वहां खड़े होकर नहीं खा सकेंगे।
गार्डन्स-बीच
नाइट कर्फ्यू में बंद रहेंगे
नाइट कर्फ्यू के दौरान गार्ड्न्स, समुद्री बीच और इस तरह की अन्य पब्लिक प्लेसेज पूरी तरह से बंद रहेंगी। रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक इन जगहों पर कोई नहीं जा सकेगा। अगर कोई दिन में भी जाता है तो उसे कोरोना के नियमों का पालन करना होगा। लोकल प्रशासन को लगता है तो वह इन जगहों को दिन में भी बंद कर सकता है।
ई-कॉमर्स कंपनियां सुबह सात बजे से लेकर रात आठ बजे तक डिलिवरी कर सकेंगी
विभिन्न ई-कॉमर्स कंपनियां सुबह सात बजे से लेकर रात आठ बजे तक डिलिवरी कर सकेंगी। कंपनियों को अपने हर स्टाफ का टीकाकरण करवाना जरूरी होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर एक हजार रुपये का स्टाफ पर फाइन लगेगा।कंपनी पर दस हजार का फाइन लगेगा।
सैलून-ब्यूटी पार्लर रहेंगे बंद
बाल काटने वाले सैलून, ब्यूटी पार्लर्स और स्पा को पूरी तरह से बंद रखा जायेगा।कंस्ट्रक्शन साइट पर तभी काम करने की इजाजत होगी अगर वहां वर्कर के रुकने का इंतजाम हो।
स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद, एग्जामस होंगे..
स्टेट में स्कूल-कॉलेज बंद ही रहेंगे। सिर्फ 10 और 12वीं के स्टूडेंट्स को एग्जामदेने की अनुमति मिलेगी। प्राइवेट ट्यूशंस भी बंद रहेंगे। वहीं, न्यूजपेपर और सर्कुलेशन को इजाजत दी गई है। हालांकि, इन लोगों को भी खुद का टीकाकरण करवाना होगा।
महाराष्ट्र में 57 हजार से ज्यादा नये कोरोना संक्रमित मिले ,24 घंटे में 222 लोगों की मौत
महाराष्ट्र में रविवार को करोना के 57 नये केस मिले हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 57,074 नये मामले सामने आये हैं। 222 और संक्रमित की मौत हुई है। स्टेट में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 30,10,597 पहुंच गया है। स्टेट में कोरोना वायरस के 4,30,503 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में 27,508 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। जिसके बाद रिकवरी का आंकड़ा 25,22,823 पहुंच गया है।अकेले मुंबई में रविवार को कोविड-19 के एक दिन में सबसे अधिक 11,163 नये मामले सामने आये हैं। महानगर में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,52,445 हो गई। 25 पेसेंट की मौत होने के साथ ही महानगर में मृतक संख्या बढ़कर 11,776 हो गई। कुल 5,263 पेसेंट ठीक हुए हैं। अब तक ठीक होने वाले पेसेंट की संख्या बढ़कर 3,71,628 हो गई है।