'कुंभ वायरल गर्ल' मोनालिसा की जान पर खतरा! हाई कोर्ट सख्त, केरल पुलिस को सुरक्षा देने का आदेश

प्रयागराज कुंभ से वायरल हुई मोनालिसा को जान से खतरे के बीच केरल हाई कोर्ट ने पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया। कोर्ट ने पुलिस की ढिलाई पर नाराजगी जताते हुए 28 जुलाई तक सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा।

'कुंभ वायरल गर्ल' मोनालिसा की जान पर खतरा! हाई कोर्ट सख्त, केरल पुलिस को सुरक्षा देने का आदेश
मोनालिसा की सुरक्षा पर हाई कोर्ट का बड़ा आदेश।

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HighLights:

  • केरल हाई कोर्ट ने 'कुंभ वायरल गर्ल' मोनालिसा को दोबारा पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया
  • युवती ने दावा किया कि कुछ लोग लगातार उसका पीछा कर रहे हैं और लोकेशन वायरल कर रहे हैं
  • हाई कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा
  • पलारिवट्टम थाना प्रभारी को सुरक्षा व्यवस्था लागू करने का निर्देश

कोच्चि (Threesocieties.com Desk): प्रयागराज महाकुंभ मेले के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल होकर देशभर में पहचान बनाने वाली 'कुंभ वायरल गर्ल' मोनालिसा को एक बार फिर केरल हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उसकी सुरक्षा को लेकर गंभीर रुख अपनाते हुए केरल पुलिस को तत्काल सुरक्षा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी भी जाहिर की है।

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मंगलवार को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि युवती की सुरक्षा से जुड़ा मामला बेहद संवेदनशील है और पुलिस को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। अदालत ने पलारिवट्टम पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई यानी 28 जुलाई तक मोनालिसा को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए।

लोकेशन लीक होने का लगाया आरोप

युवती ने अदालत को बताया कि कई लोग लगातार उसका पीछा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उसकी वर्तमान लोकेशन और ठिकाने की जानकारी विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप्स में साझा की जा रही है, जिससे उसकी जान को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। मोनालिसा ने इस संबंध में पलारिवट्टम पुलिस स्टेशन में लिखित आवेदन भी दिया था और तत्काल सुरक्षा की मांग की थी।

पहले वापस लिया गया था सुरक्षा आदेश

इससे पहले 10 जुलाई को हाई कोर्ट ने पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर अपना पूर्व सुरक्षा आदेश वापस ले लिया था। पुलिस ने अदालत को बताया था कि युवती का पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए सुरक्षा देना संभव नहीं है। हालांकि अदालत ने उस समय भी यह स्पष्ट किया था कि यदि युवती सुरक्षा की मांग लेकर पुलिस के पास पहुंचे तो उसे तुरंत सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। अब युवती के सामने आने और खतरे की शिकायत दर्ज कराने के बाद हाई कोर्ट ने दोबारा सुरक्षा देने का आदेश जारी किया है।

पुलिस की ढिलाई पर कोर्ट नाराज

सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों की पीठ ने पुलिस के रवैये पर असंतोष व्यक्त किया। अदालत ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति की सुरक्षा को लेकर गंभीर शिकायत मिलती है तो पुलिस को सक्रिय होकर कार्रवाई करनी चाहिए। कोर्ट ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तृत रिपोर्ट और आवश्यक खुफिया इनपुट भी अगली सुनवाई तक उपलब्ध कराने का संकेत दिया।

पति पर पहले से दर्ज है अपहरण का मामला

मोनालिसा के वकील पी.एस. अनिशाद ने अदालत को बताया कि उसके पति फरमान के खिलाफ मध्य प्रदेश में अपहरण का मामला दर्ज है। यह मामला युवती के पिता की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि उनकी बेटी नाबालिग है। हालांकि वर्तमान याचिका केवल युवती की सुरक्षा से संबंधित है और अदालत फिलहाल उसी पहलू पर विचार कर रही है।

कुंभ मेले से मिली थी देशभर में पहचान

मोनालिसा उस समय चर्चा में आई थी जब प्रयागराज महाकुंभ के दौरान उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इसके बाद वह देशभर में 'कुंभ वायरल गर्ल' के नाम से मशहूर हो गई। लोकप्रियता बढ़ने के साथ ही उसके सामने सुरक्षा और निजता से जुड़े कई गंभीर सवाल भी खड़े हो गए, जिनके चलते अब मामला हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। फिलहाल केरल हाई कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस को उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी, जहां पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था पर अपनी रिपोर्ट भी पेश करनी होगी।