बिहार: चारा घोटाले में लालू को सीबीआइ कोर्ट से बड़ी राहत, बांका ट्रेजरी केस में वकील के जरिए पेश होने की छूट 

बिहार के एक्स सीएम व सुप्रीमो लालू यादव को पटना की सीबीआइ कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें बांका कोषागार से 46 लाख रुपए की अवैध निकासी के मामले में वकील के जरिए पेश होने के लिए छूट दे दी है। 

बिहार: चारा घोटाले में लालू को सीबीआइ कोर्ट से बड़ी राहत, बांका ट्रेजरी केस में वकील के जरिए पेश होने की छूट 

पटना। बिहार के एक्स सीएम व सुप्रीमो लालू यादव को पटना की सीबीआइ कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें बांका कोषागार से 46 लाख रुपए की अवैध निकासी के मामले में वकील के जरिए पेश होने के लिए छूट दे दी है। 

धनबाद: जीटी रोड पर हाइ स्पीड कार 100 मीटर नीचे खाई में गिरी , रामगढ़ के पांच लोगों की मौत

लालू उक्त मामले में स्वयं हाजिर होकर स्वास्थ्य आधार पर व्यक्तिगत पेशी से राहत के लिए अर्जी लगाई थी। कोर्ट ने इस मामले में लालू यादव सहित कुछ अन्य आरोपितों को स्वयं हाजिर होने का आदेश दिया था। बीमार लालू दिल्ली से सोमवार की शाम पटना पहुंचे। यह मामला बांका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है। बांका कोषागार से 46 लाख रुपए की निकासी का मामला 1996 से ही चल रहा है। इस मामले में कुल 28 लोगों पर आरोप हैं। इनमें से लगभग छह लोगों की मौत हो चुकी है। लालू इस मामले के मुख्य आरोपित हैं।

मामले में अब 30 नवंबर को होगी सुनवाई 

नई दिल्ली से पटना पहुंचे लालू यादव सोमवार को 11 बजे बांका कोषागार मामले में लालू यादव विशेष सीबीआइ कोर्ट के जज प्रजेश कुमार के न्यायालय में सुबह 11 बजे पेश हुए। कोर्ट ने इस मामले में अब 30 नवंबर को सुनवाई होगी। इस मामले में कोर्ट के सामने हाजिर होने के लिए वे एक दिन पहले ही अपनी पत्नी राबड़ी देवी और बड़ी बेटी मीसा भारती के साथ पटना आ गये थे। पटना में वे अपनी पत्नी के सरकारी आवास पर ठहरे हुए हैं। उल्लेखनीय है कि लालू यादव चारा घोटाले के तीन मामले में पहले से ही सजायाफ्ता हैं।  उन्हें स्वास्थ्य आधार पर आधी सजा पूर होने के बाद बेल दी गई है। इस मामले में वे साढ़े तीन साल तक जेल में रहे हैं।

चारा घोटाले के छह मामले में फंसे हैं लालू

लालू यादव बतौर बिहार के सीएम रहने के दौरान हुए चारा घाेटाले के कुछ छह मामलों में फंसे हुए हैं। इनमें पांच मामले अब झारखंड में चले गए हैं, जबकि एक मामला पटना की सीबीआइ कोर्ट में चल रहा है। रांची की सीबीआइ कोर्ट में भी डोरंडा ट्रेजरी से 139 रुपए की अवैध निकासी के मामले में भी सुनवाई लगातार चल रही है। डोरंडा ट्रेजरी मामले में भी इसी महीने की 29 नवंबर को सुनवाई होनी है। इस मामले में अब जल्द ही फैसला आने की उम्मीद भी जताई जा रही है।