बिहार: बस और ऑटो में अश्लील गाना बजाया तो परमिट होगा कैंसिल, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का आदेश
बिहार में अब पैसेजर्स वैकिल (ऑटो और बस) में अश्लील गाना बजाने वाले वाहनों का परमिट कैंसिल होगा।ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इस बाबत सभी डीटीओ, एमवीआइ को आवश्यक दिशा- निर्देश दिया है।
पटना। बिहार में अब पैसेजर्स वैकिल (ऑटो और बस) में अश्लील गाना बजाने वाले वाहनों का परमिट कैंसिल होगा।ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इस बाबत सभी डीटीओ, एमवीआइ को आवश्यक दिशा- निर्देश दिया है।
डिपार्टमेंट ने राजधानी पटना सहित सभी जिलों को कहा है कि अभियान चलाकर इस दिशा में कार्रवाई करें। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से विभाग के सभी संयुक्त आयुक्त, डीटीओ, एमवीआई व प्रवर्तन अवर निरीक्षक को लेटर भेजा गया है। कहा गया है कि साल 2018 में ही राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक में सार्वजनिक वाहनों मसलन टेंपो, बस आदि में अश्लील गाना, वीडियो नहीं बजाने का निर्णय परमिट की आवश्यक शर्तों में जोड़ा गया है। इस निर्णय के आलोक में तय किया गया है कि इस आदेश का हर हाल में पालन हो। किसी भी परिस्थिति में सार्वजनिक यात्री वाहनों में अश्लील गीत या वीडियो नहीं चले, इसे सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि इसपर कठोरता से कार्रवाई हो।
डिपार्टमेंट के अफसरों को कहा गया है कि पर्व-त्योहार के दौरान इस तरह की शिकायतें मिलती है कि सार्वजनिक पैसेंजर्स वैकिल में अश्लील गीतों को अधिक बजाया जा रहा है। इससे पैसेंजर्स सफर के दौरान असहज महसूस करते हैं। विभागीय आदेश के मद्देनजर टेम्पो, बस, ट्रक व अन्य व्यवसायिक वाहनों में अश्लील गाने बजाये जाते हैं तो जिला प्रशासन का सहयोग लिया जाए। पुलिस-प्रशासन से सहयोग लेकर ऐसे वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाए। इन वाहनों का परमिट कैंसिल हो। इसके अलावा अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जाए।
स्कूल-कॉलेज के पास रेगुलर चेकिंग
अभियान के दौरान स्कूल-कॉलेज के समीप से गुजरने वाली गाड़ियों पर अधिक नजर रहेगी। जहां भी लड़कियों के स्कूल, कॉलेज हैं, उन इलाकों में चलने वाले बस-ऑटो में सख्ती से रैंडम जांच की जायेगी। इसके लिए डिपार्टमेंटल अफसरों की टीम ऐसे स्थानों पर तैनात रहेगी।