बिहार: स्कूल, कालेज, ऑफिस, दुकानें, रेस्टोरेंट, सिनेमाहाल, धार्मिक स्थल पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे
बिहार गवर्नममेंट ने कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट के सभी तरह के बैन हटा लिए हैं। स्टेट में सोमवार से सबकुछ सामान्य रूप से खुलेगा। सभी स्कूल, कालेज, कोचिंग, हॉस्टल,ऑफिस, दुकानें, पार्क, रेस्टोरेंट, सिनेमाहाल, स्टेडियम, धार्मिक स्थल, क्लब आदि 100 परसेंटत क्षमता के साथ खुलेंगे। सभी इंस्टीच्युट्स को कोविड अनुकूल व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित कराना होगा।
- कोरोना गाइडलाइन की सभी बैन समाप्त,
- सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दी गाइडलाइन की जानकारी
पटना। बिहार गवर्नममेंट ने कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट के सभी तरह के बैन हटा लिए हैं। स्टेट में सोमवार से सब कुछ सामान्य रूप से खुलेगा।सभी स्कूल, कालेज, कोचिंग, हॉस्टल,ऑफिस, दुकानें, पार्क, रेस्टोरेंट, सिनेमाहाल, स्टेडियम, धार्मिक स्थल, क्लब आदि 100 परसेंटत क्षमता के साथ खुलेंगे। सभी इंस्टीच्युट्स को कोविड अनुकूल व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित कराना होगा।
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लिमिट बरात पर से रोक हटी
आपदा प्रबंधन समूह की शनिवार को बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर नई गाइडलाइन की जानकारी दी। सोमवार से अगले आदेश तक यह नियम प्रभावी रहेंगे।शादी-विवाह व श्राद्ध समारोह में अतिथियों की 200 की तय सीमा भी खत्म कर दी गई है। अब कोई भी संख्या तय नहीं की गई है। शादी-विवाह या श्राद्ध समारोह में कोविड अनुकूल व्यवहार रखते हुए क्षमता अनुसार अतिथि बुलाए जा सकते हैं। डीजे और बरात जुलूस पर लगी रोक भी हटा दी गई है। पुलिस स्टेशन को भी सूचना देने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है।
रेस्टोरेंट व सिनेमाहाल पूरी क्षमता के साथ चलेंगे
बिहार में अभी तक आठवीं कक्षा तक के स्कूल व अन्य शिक्षण संस्थानों को 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति थी जिसे अब हटा दिया गया है। इसी तरह सिनेमाहाल, रेस्टोरेंट, क्लब, स्टेडियम, जिम और स्विमिंग पूल भी 50 परसेंट कैपिसिटी के साथ खुलने की अनुमति थी उसे भी खत्म कर दिया गया है। यह सभी अब सामान्य रूप से खुलेंगे।
सार्वजनिक-प्राइवेट वैकिल में मास्क अनिवार्य
नई गाइडलाइन में सार्वजनिक व प्राइवेट वैकिल में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। सार्वजनिक वाहन 100 प्रतिशत क्षमता से चलेंगे मगर इसमें क्षमता से अधिक यात्री होने पर कार्रवाई होगी। सभी पार्क एवं उद्यान भी अब सामान्य रूप से तय समय के अनुसार खुलेंगे और बंद होंगे। अभी तक प्रात: छह बजे से अपराह्न दो बजे तक ही इन्हें खोले जाने की अनुमति थी।
प्रशासन की अनुमति से होंगे आयोजन
सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन भी हो सकेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा बाजार, सब्जी मंडी आदि में भी कोविड मानकों का ख्याल रखना होगा। नियम उल्लंघन करने पर डीएम अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश जारी कर सकेंगे। डीएम लोकल परिस्थिति के अनुसार, अतिरिक्त प्रतिबंध भी लगा सकेंगे। नियमों के उल्लंघन पर दंड का भी प्रावधान होगा।