झारखंड BJP प्रसिडेंट दीपक प्रकाश पर दुमका में FIR, कहा था-दो महीने में बदल जायेगी झारखंड सरकार, अफसरों को दी थी चेतावनी

बीजेपी के स्टेट प्रसिडेंट राज्यसभा मेंबर दीपक प्रकाश ने दुमका में प्रेस कांफ्रेस कर कहा था कि झारखंड गवर्नमेंट दो महीने में बदल जायेगी। बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी। दुनका जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्याम किशोर सिंह ने दीपक प्रकाश के इस बयान पर टाउन पुलिस स्टेशन में एफआइआर दर्ज कराया है।

झारखंड BJP प्रसिडेंट दीपक प्रकाश पर दुमका में FIR, कहा था-दो महीने में बदल जायेगी झारखंड सरकार, अफसरों को दी थी चेतावनी
दीपक प्रकाश (फाइल फोटो)।

रांची। बीजेपी के स्टेट प्रसिडेंट राज्यसभा मेंबर दीपक प्रकाश ने दुमका में प्रेस कांफ्रेस कर कहा था कि झारखंड गवर्नमेंट दो महीने में बदल जायेगी। बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी। दुनका जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्याम किशोर सिंह ने दीपक प्रकाश के इस बयान पर टाउन पुलिस स्टेशन में एफआइआर दर्ज कराया है। आइपीसी की धारा 504,506, 120B और 124 A के तहत मामला दर्ज किया गया है.

एफआइआर में क्या है आरोप
दीपक प्रकाश के खिलाफ दर्ज एफआइआर में कहा गया है कि बीजेपी स्टेट प्रसिडेंट दीपक प्रकाश ने दुमका में आयोजित प्रेस कांफ्रेस में लोकतंत्र की हत्या करने की धमकी देते हुए कहा कि वर्तमान सरकार दो महीने की ही है। इसके बाद प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। इसलिए जनता तार्किक तरीके से अपना जनप्रतिनिधि चुने। कंपलेन में कहा गया है कि यह सरकार के खिलाफ षड्यंत्र है. लोकतांत्रिक व्यवस्था की हत्या है। यह एक तरह की धमकी है और धमकी देना संविधान के प्रावधानों और भारतीय दंड संहिता के खिलाफ है।

एफआइआर में अंकित सेक्शन क्या कहता है?

आईपीसी की धारा 124(ए) के तहत उन लोगों को अरेस्ट किया जाता है जिन पर देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने का आरोप होता है।जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार को आईपीसी की धारा 124 (ए) के तहत देशद्रोह के मामले में अरेस्टकिया गया था।आईपीसी की धारा 504 में किसी व्यक्ति को उकसाने के इरादे से जानबूझकर उसका अपमान करने,  इरादतन या यह जानते हुए कि इस प्रकार की उकसाहट उस व्यक्ति को लोकशांति भंग करने, या अन्य क्राइम का कारण हो सकती है।धारा 506 के तहत अगर कोई ऐसा अपराध करने की धमकी देता है, जो मृत्यु या आजीवन कारावास या फिर सात साल तक के कारावास से दंडनीय है, तो भी धमकी देने वाले को सात साल की जेल की सजा हो सकती है।धारा 120 B के तहत किसी भी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ षड्यंत्र रचने या आपराधिक षडयंत्र रचने का आरोप लगता है।

यह भी कहा था दीपक प्रकाश ने
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दीपक प्रकाश ने कहा था कि बीजेपी दुमका व बेरमो उपचुनाव में सत्ताधारी दलों के पक्ष में काम कर रहे अफसरों की पहचान कर रही है। दो माह बाद बीजेपी के गवर्नमेंट में आने के बाद उन्हें “कालापानी” भेजेंगे।