धनबाद: वैकिल लोन देने वाली बैंक व कंपनियों को अब लेना होगा ट्रेड लाइसेंस, एनुअल इंटरेस्टरेट का भी देना होगा डिटेल 

टू व्हीलर, थ्री व्हीलर व फोर व्हीलर समेत अन्य वाहनों के लिए लोन देने वाले बैंक, कंपनी, प्राइवेट कंपनियों को अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमें से ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। इसके बिना लोन देने पर संबंधित वैकिल का डीटीओ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।

धनबाद। टू व्हीलर, थ्री व्हीलर व फोर व्हीलर समेत अन्य वाहनों के लिए लोन देने वाले बैंक, कंपनी, प्राइवेट कंपनियों को अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमें से ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। इसके बिना लोन देने पर संबंधित वैकिल का डीटीओ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसके लिए कंज्यूमर व वैकिल  लोन देने वाली संस्था स्वयं जिम्मेदार मानी जायेगी।
धनबाद जिले में सालभर के दौरान तीनों कैटेगरी की रजिस्ट्रेशन सीरीजों में लगभग 19,500 वैकिल बिकते हैं। इसमें से 11 हजार वैकिल लोन( फाइनेंस) पर ही खरीदे जाते हैं। फाइनेंस कंपनी की ओर से वैकिलखरीदने के समय कई तरह के प्लान बताये जाते हैं, पर एनुअल इंटरेस्ट रेट का ठोस डिटेल नहीं बहुत कम ही दिया जाता है।  सेंट्रल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टरी द्वारा जारी नये गजट नोटिफिकेशन पर अमल शुरू कर दिया है। नियमों का पालन कराने को लेकर नोटिस जारी करने जा रहे हैं।

जिले में  वाहन लोन देने का काम 14 से ज्यादा बैंक, संस्थाएं कर रही हैं। शोरूमों पर भी बैंकों के स्टाफ स्टॉल लगाकर फाइनेंस दर बताने के साथ तत्काल वाहन उठाने की सुविधा देते रहे हैं। अब नई व्यवस्था अमल में लाई जा रही है। अब निर्धारित शर्तों के पालन पर सहमति देने के साथ ली जाने वाली सालाना वार्षिक ब्याज दर का डिटेल भी देना होगा। इसके बाद विभाग संबंधित को ट्रेड सर्टिफिकेट जारी करेगा।

फाइल समय पर नहीं आने पर लगेगा फाइन
संबंधित व्यक्ति और संस्था, बैंक को ट्रेड लाइसेंस की कॉपी भी फाइल में अनिवार्य रूप से लगाना होगा। इस संबंध में डिपार्टमेंट नोटिस भी जारी करने जा रहा है। अगर शोरूम से वैकिल खरीद लिये और लोन वाली संस्था, बैंक ने ट्रेड सर्टिफिकेट की कॉपी ऑनर को उपलब्ध ना कराई तो फाइन लगेगा। खरीदी वाले दिन से लेकर वाहन रजिस्ट्रेशन फाइल जितना लेट जमा होगी, फाइन भी उतना ही होगा। मिमनिमम राशि 300 रुपये से 1000 रुपये तक रहेगी।