झारखंड: Vehicle Resigtration फी में बदलाव, बढ़ गया टैक्स

झारखंड गवर्नमेंट अब कीमती वाहनों की खरीदारी करने वालों से अतिरिक्त रोड टैक्स वसूलेगी। इस संदर्भ में गजट का प्रकाशन भी हो चुका है। झारखंड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम 2021 के अनुसार यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा और एक्स शोरूम प्राइस के हिसाब से सात परसेंट एवं नौ परसेंट एकमुश्त कर वसूली का प्रविधान किया गया है। 

झारखंड: Vehicle Resigtration फी में बदलाव, बढ़ गया टैक्स

रांची। झारखंड गवर्नमेंट अब कीमती वाहनों की खरीदारी करने वालों से अतिरिक्त रोड टैक्स वसूलेगी। इस संदर्भ में गजट का प्रकाशन भी हो चुका है। झारखंड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम 2021 के अनुसार यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा और एक्स शोरूम प्राइस के हिसाब से सात परसेंट एवं नौ परसेंट एकमुश्त कर वसूली का प्रावधान किया गया है। 
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के नयी व्यवस्था में एक लाख रुपए तक की प्राइस वाली बाइक पर सात परसेंट रोड टैक्स लगेगा। एक लाख से अधिक की बाइक होने पर नौ परसेंट रोड टैक्स देना पड़ेगा। सात लाख रुपये तक की कारों पर सात परसेंट  एकमुश्त टैक्स लगेगा। सात लाख से मंहगी कारों के लिए नौ परसेंट के रेट से टैक्स लिया जायेगा। 
उल्लेखनीय है कि  दो व्हीलर व प्राइेवट फोर व्हीलर से रजिस्ट्रेशन के टाइम में ही टैक्स राशि एकमुश्त 15 वर्षों के लिए ली जाती है। नई व्यवस्था में सभी वाहनों पर एक्स शोरूम प्राइस के हिसाब से कर लगेगा जबकि पूर्व में जीएसटी सहित क्रय मूल्य पर टैक्स लगता था।

ट्रैक्टर की कीमत पर चार परसेंट और ट्रेलर के लिए एकमुश्त पांच हज़ार

झारखंड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम 2021 के तहत ट्रैक्टर के लिए भी एक्स शोरूम प्राइस के हिसाब से चारपरसेंट एकमुश्त रोड टैक्स लेने का प्रावधान किया गया है। अब पूर्व से रजिस्टर्ड ट्रैक्टर एवं इसके ट्रेलर का एक एकमुश्त रोड टैक्स पूर्व में पेमेंट किये गये टैक्स का सामंजन करते हुए लिया जायेगा।