बिहार में नाइट कर्फ्यू का ऐलान,15 मई तक स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल,मॉल,क्लब व धार्मिक संस्थान बंद रहेंगे

बिहार गवर्नमेंट ने स्टेट में कोरोना वायरस संक्रमण में तेजी हो रही बढ़तोरी पर काबू पाने के लिए नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। स्टेट में 15 मई तक स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पुल व सभी धार्मिक संस्थान बंद रहेंगे।

बिहार में नाइट कर्फ्यू का ऐलान,15 मई तक स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल,मॉल,क्लब व धार्मिक संस्थान बंद रहेंगे

पटना।बिहार गवर्नमेंट ने स्टेट में कोरोना वायरस संक्रमण में तेजी हो रही बढ़तोरी पर काबू पाने के लिए नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। स्टेट में 15 मई तक स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पुल व सभी धार्मिक संस्थान बंद रहेंगे।

सीएम नीतीश कुमार ने रविवार को प्रेस कांस में कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में 15 मई तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रखने का फैसला लिया गया है। इस के दौरान किसी भी तरह की एग्जाम नहीं ली जायेगी। हालांकि यह निर्देश बीपीएससी, एसएससी और तकनीकी चयन आयोग परीक्षा पर लागू नहीं होगा।सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पूल, पार्क भी 15 मई तक बंद रहेंगे।

स्टेट में रात्रि नौ बजे से सुबह पांच बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। रेस्टारेंट, ढाबा और भोजनालय में बैठकर खाने पर बैन रहेगा। रात नौ बजे तक ही होम डिलीवरी का संचालन होगा। सभी दुकान, मंडी व बाजार अब सात बजे के बजाय छह बजे शाम को ही बंद हो जायेगी।स्टेट में सभी गवर्नमेंट व प्राइवेट ऑफिस पांच बजे तक बंद हो जायेंगे। पब्लिक प्लेस में पर किसी भी तरह के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक रहेगी। शादी कार्यक्रम में सिर्फ 100 लोग तक अनुमति होगी।दफन और दाह संस्कार के लिए सिर्फ 25 लोगों की अनुमति होगी।सीएम ने कहा कि मोहल्लावार दुकानें खोलने की अनुमति होगी। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा तय किया जायेगा। भीड़-भाड़ वाले मंडियों को बड़े इलाकों में स्थान्तरित किया जा सकेगा।नगर क्षेत्र एवं प्रखण्ड मुख्यालय में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 लगाई जा सकती है। आवश्यक सेवाओं परिवहन, बैंकिंग, डाक, स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन स्टोर, फायर, पुलिस, एम्बुलेंस आदि में छूट रहेगी।
सीएम ने कहा कि आज 8690 पॉजिटिव केस मिले हैं। जिलों के प्रशासनिक और पुलिस टीम को सख्ती के साथ नाइट कर्फ्यू लागू करने के लिए इसे का निर्देश दिया गया है। डॉक्टरों को एक माह का अतिरिक्त वेतन दिया जायेगा।पिछले वर्ष की तरह कोरोना संक्रमित मरीज मिलने वाले एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाया जायेगा।नगर क्षेत्र एवं प्रखंड मुख्यालय में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 लगाई जा सकती है।
आवश्यक सेवाओं परिवहन, बैंकिंग, डाक, स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन स्टोर, फायर, पुलिस, एंबुलेंस आदि में छूट रहेगी।मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अनुमंडल अस्पतालों में गंभीर मरीज के उपचार की व्यवस्था की जायेगी।होम आइसोलेशन के व्यक्ति की डेली मॉनिटरिंग की जायेगी।सभी सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में लिक्विड गैस ऑक्सीजन के प्लांट की व्यवस्था की जायेगी।
बाहर से आने वाले लोगों की स्थिति की मॉनिटरिंग की जायेगी। अस्पतालों में ऑक्सीजन मुहैया कराई जायेगी। सभी तरह की दवा का इंतजाम किया जाएगा। होम आइसोलेशन में रहने वालों की मॉनिटरिंग की जाएगी। डेडिकेटिड कोविड हेल्थ संटेर बनेगा। स्वास्थ्यकर्मियों को एक महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जायेगा। अनुमंडल स्तर पर क्वारंटाइन बनाया जायेगा।

क्या खुलेंगे क्या बंद रहेंगे
स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान समेत अन्य शिक्षण संस्थान 15 मई तक बंद रहेंगे।
15 मई तक बिहार में कोई एग्जाम नहीं होंगे।
15 मई तक सिनेमा हॉल, स्टेडियम बंद, जिम, जू, पर्यटन स्थल बंद।
जरूरी सेवा से जुड़े दफ्तर को छोड़कर सरकारी ऑफिस पांच बजे तक बंद हो जायेंगे। केवल 33 परसेंट स्टाफ ही ऑफिस में होंगे।
राशन दुकान, फल-सब्जी मंडी, मांस-मछली दुकान, कपड़ा दुकान शाम छह बजे बंद हो जायेंगे।
रेस्टोरेंट, ढाबा में बैठकर खाना बैन, होम डिलिवरी चालू रहेगी। होम डिलिवरी भी रात नौ बजे तक ही डिलिवरी कर सकेंगे।
सभी धार्मिक स्थान 15 मई तक बंद।
सार्वजनिक स्थान पर किसी भी किस्म का आयोजन बैन।
दफन और दाह संस्कार में अधिकतम 25 लोग जा सकेंगे।
शादी में अधिकतम 100 लोग जा सकेंगे।
दिन में सब्जी मंडी सिलसिलेवार ढंग से खुलेंगे, ताकि भीड़ ना लगे। ये काम प्रशासनिक अधिकारी का काम है।
हर डीएम को अधिकार है कि वह अपने हिसाब से धारा 144 लगा सकते हैं।
आवश्यक सेवाओं बैंक, पुलिस, स्वास्थ्य, डाक, परिवहन आदि पर पर प्रतिबंध नहीं है।