रूपा तिर्की मौत मामले में CBI जांच को लेकर 13 को हाई कोर्ट में सुनवाई, एडवोकेट बोले- पुलिस पर भरोसा नहीं
झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट में बुधवार को साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले की सीबीआइ जांच को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 13 अगस्त मुकर्रर की है।
- रूपा के पिता देवानंद उरांव ने सीबीआइ जांच को लेकर दाखिल की है याचिका
रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट में बुधवार को साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले की सीबीआइ जांच को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 13 अगस्त मुकर्रर की है।
रूपा तिर्की के पिता देवानंद उरांव ने सीबीआइ जांच के लिए याचिका दाखिल की है। देवानंद उरांव की ओर से एडवोकेट राजीव कुमार ने कोर्ट को बताया कि उनकी पुत्री की मर्डर की गई है। पुलिस इसे लव अफेयर का मामला बता सुसाइड का रंग दे रही है। उनकी बेटी रूपा तिर्की का शव जिन परिस्थितियों में मिला था, उससे प्रतीत होता है कि वह सुसाइड नहीं है। पुलिस ने भी रूपा की मौत के बाद उन्हें समय पर सूचना नहीं दी और जब पुलिस अफसरों से सवाल किया गया तो उन्होंने ठोस जवाब नहीं दिया। कोर्ट को बताया गया कि साहिबगंज में पंकज मिश्रा नामक एक राजनीतिक रसूख वाले व्यक्ति पर संदेह है। रूपा की मौत के बाद गवर्नमेंट ने जिस डीएसपी के नेतृत्व में एसआइटी बनाई है, उससे पंकज मिश्रा की कई बार मोबाइल से बात हुई है।
कोर्ट में उन्होंने पंकज मिश्रा का कॉल डिटेल पेश करते हुए कहा कि एसपी, डीसी और डीएसपी से उसकी लगातार बात हुई है। बताया गया कि रूपा तिर्की पंकज मिश्रा के पिता से जुड़े और दूसरे अन्य महत्वपूर्ण मामलों की जांच कर रही थी। इस कारण उनकी मर्डर की साजिश रची गई। इसमें पंकज मिश्रा तथा कुछ पुलिस वाले भी शामिल हैं। इसलिए इस मामले में पुलिस जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है और मामले को सीबीआइ को सौंप देना चाहिए।
इस दौरान एडोवकेट आरएस मजूमदार की ओर से हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर उनका पक्ष सुनने का भी आग्रह किया गया। लेकिन सरकार की ओर से हस्तक्षेप याचिका का विरोध किया गया। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने इन आरोपों को गलत बताया और कहा कि रूपा तिर्की ने सुसाइड की है और पुलिस इन्विस्टीगेशन में यह बात सामने आई है। रूपा के कॉल डिटेल और मैसेज से भी यह प्रमाणित हुआ है कि उसका एक एएसआइ से लव अफेयर चल रहा था।
रूपा के मैसेज से भी सुसाइड की बात सामने आई है। महाधिवक्ता ने कहा कि रूपा की मौत की जांच के लिए सरकार ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी गठित की है। रिटायर चीफ जस्टिस बीके गुप्ता इसकी जांच कर रहे हैं। कोई भी इस मौत के मामले से जुड़ी जानकारी कमीशन को दे सकता है। समयाभाव के कारण सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद कोर्ट ने 13 अगस्त को सुनवाई निर्धारित की।