झारखंड: स्टेट के सभी हॉस्पीटलों में एक अप्रैल से हुई मौत का होगा डेथ ऑडिट
झारखंड गवर्नमेंट अब स्टेट के सभी हॉस्पीटलों में एक अप्रैल से हुई मौत का डेथ ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। इस मामले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान, झारखंड के अभियान डायरेक्टर रविशंकर शुक्ला ने इसे लेकर सभी डीसी को निर्देश जारी कर दिए हैं।
रांची। झारखंड गवर्नमेंट अब स्टेट के सभी हॉस्पीटलों में एक अप्रैल से हुई मौत का डेथ ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। इस मामले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान, झारखंड के अभियान डायरेक्टर रविशंकर शुक्ला ने इसे लेकर सभी डीसी को निर्देश जारी कर दिए हैं।
एक अप्रैल से 21 मई तक हुई मौत का ऑडिट होगा ताकि पता चल सके कि संबंधित व्यक्ति की मौत कैसे हुई तथा उसके इलाज के लिए क्या प्रोटोकॉल अपनाए गये थे।अभियान निदेशक ने डेथ ऑडिट के लिए सभी जिलों में टीम गठित करने के निर्देश डीसी को दिए हैं। सभी टीमें डेथ ऑडिट कर निर्धारित प्रारूप में अनुशंसा सहित अपनी रिपोर्ट एक सप्ताह में मुख्यालय को देगी। उन्होंने सभी डीसी को एक अप्रैल से 21 मई तक कोरोना से हुई मृत्यु की जिलावार संख्या भी उपलब्ध कराई है।
डेथ ऑडिट को लेकर जारी आदेश में सरकारी या निजी में भिन्नता नहीं की गई है, इसलिए यह ऑडिट दोनों केटेगरी के हॉस्पीटल में होगा। इसमें यह पता चलेगा कि मृत व्यक्ति को अस्पताल में किस तरह का उपचार हुआ, कौन-कौन सी दवा चलाई गई। उल्लेखनीय है कि कि अभी तक रिम्स, रांची सहित राज्य के छह बड़े अस्पतालों में हुई मौत का ऑडिट का निर्णय लिया गया था।
प्रत्येक जिले में डेथ ऑडिट टीम में होंगे मेंबर
जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी : अध्यक्ष
जिला सर्विलांस पदाधिकारी, आइडीएसपी : सचिव सदस्य
मेडिकल कॉलेज के औषधि विभाग के चिकित्सक/एसीएमओ, विश्व स्वास्थ्य संगठन या यूनिसेफ के प्रतिनिधि (उपलब्धता के अनुसार), जिला महामारी रोग विशेषज्ञ, जिला कार्यक्रम प्रबंधक