झारखंड: एमपी निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम की देवघर जमीन डीड रद्द करने के मामले में हाईकोर्ट ने लगाई रोक
झारखंड हाईकोर्ट ने बीजेपी को गोड्डा एमपी निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम द्वारा खरीदी गई जमीन की डीड को रद्द करने की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में इस मामले में स्टेट गवर्नमेंट से जवाब तलब किया है। मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
- कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया
- मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी
रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने बीजेपी को गोड्डा एमपी निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम द्वारा खरीदी गई जमीन की डीड को रद्द करने की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में इस मामले में स्टेट गवर्नमेंट से जवाब तलब किया है। मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
अनामिका गौतम की ओर से धन्यभूति फर्म के नाम पर देवघर में जमीन खरीदी गई है। देवघर डीसी ने उक्त जमीन को बिकाऊ नहीं बताते हुए डीड रद करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान अनामिका गौतम की ओर से एडवोकेट प्रशांत पल्लव ने कोर्ट को बताया कि नियमानुसार जमीन की डीड रद करने का अधिकार रजिस्टर सह डीसी को नहीं है। लेकिन वे डीड रद किए जाने की कार्यवाही कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से पूछा कि डीसी किस प्रावधान के तहत ऐसा कर रहे हैं। सरकार की ओर से इस मामले में जवाब दाखिल किया जायेगा।